प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसान महासम्मेलन में ग्रामीणों को ले जाने के लिए इंदौर-उज्जैन संभाग की 3000 से ज्यादा बसें आरटीओ ने अधिगृहित की थीं। विरोध में सीबीएसई स्कूल्स एसोसिएशन ने याचिका दायर कर इस कदम को गलत करार दिया था। कोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, इंदौर कलेक्टर, एडीएम और आरटीओ को नोटिस जारी किया है।