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स्कूल बस संचालकों के लिए सख्त आदेश जारी, कार्रवाई की भी चेतावनी

MP News: नियम विरुद्ध स्कूल बसों का संचालन नहीं किया जा सकेगा। नया सत्र शुरू होने में अभी भी 10 दिन का समय है। इसके पहले आप बसों को ठीक करवा लें अन्यथा सीधे कार्रवाई होगी।

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Strict orders issued for school bus operators

Strict orders issued for school bus operators (फोटो सोर्स: पत्रिका)

MP News: नियम विरुद्ध स्कूल बसों का संचालन नहीं किया जा सकेगा। नया सत्र शुरू होने में अभी भी 10 दिन का समय है। इसके पहले आप बसों को ठीक करवा लें अन्यथा सीधे कार्रवाई होगी। स्कूल खुलते ही परिवहन विभाग नियमित जांच अभियान चलाएगा। चेतावनी के साथ यह सलाह आरटीओ प्रदीप शर्मा ने रेसीडेंसी कोठी में हुई बैठक में दी। परिवहन विभाग और पुलिस द्वारा ली जा रही स्कूल संचालकों की बैठक में सतर्कता का पाठ भी पढ़ाया गया। स्कूली वाहनों से हर साल होने वाली दुर्घटनाओं के मद्देनजर परिवहन विभाग और पुलिस ने स्कूली वाहनों के नियमों की जानकारी देकर पालन की करने की हिदायत दी।

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स्कूल संचालकों को देनी होगी जानकारी

एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने बताया, स्कूलों को हमने एक चेक लिस्ट फॉर्म ईमेल से भेजा है, जिनमें वाहनों में फिटनेस, परमिट, स्पीड गवर्नर, सीसीटीवी कैमरे और अग्निशमन यंत्र जैसी अनिवार्य नियमों की जानकारी मांगी गई है। स्कूलों को ये फॉर्म भरकर परिवहन विभाग को देना जरूरी है।

ड्राइवर-कंडक्टर का पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा

एसीपी सुप्रिया चौधरी ने कहा, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हम सभी की जिमेदारी है। स्कूलों को ड्राइवरों (School Bus Operators)और कंडक्टरों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है। स्कूल ड्राइवर और परिचालक को प्रशिक्षित भी करें। बच्चों-पालकों को भी जागरूक करें। एक स्कूल संचालक ने कहा कि हम रोजाना ड्राइवर और परिचालक का ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट करते हैं।