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दहेज प्रताड़ना के आरोपी पति को दो साल की सजा

अपर जिला व सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला

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खाजूवाला (3 केडब्ल्यूएम) के एक व्यक्ति को दहेज प्रताडऩा के मामले में न्यायालय ने दो साल कारावास की सजा सुनाई है।

अपर सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीडऩ) मनीषा सिंह ने आरोपी तुलछाराम मेघवाल को आईपीसी की धारा 498 ए में दोषी मानते हुए दो साल का कारावास और दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर आरोपित को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस के अनुसार मोतीराम ने मामला दर्ज करवाया है कि 20 फरवरी 2013 को उसकी बहन अलका की दहेज के लिए डिग्गी में डुबोकर हत्या कर दी गई थी।

खाजूवाला पुलिस ने धारा 304 बी, 498 ए, 323 में मामला दर्ज किया। मामले की जांच तत्कालीन सीओ लूणकरणसर व खाजूवाला ने की। अदालत में चालान भी इन्हीं धाराओं के तहत हुआ।

हत्या के आरोपित की जमानत खारिज

नत्थूसर बास में पांच माह पूर्व हुए राजेश हत्याकांड मामले में गिरफ्तार आरोपित अजय सिंह सहारण निवासी धर्मनगर की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। यह अर्जी अपर सेशन न्याधीश संख्या-4 अनवर अहमद चौहान के समक्ष पेश की गई थी।

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