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जीएसटी के नोटिस को गंभीरता से लें कारोबारी, नहीं तो होगी यह बड़ी कार्रवाई

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स व टैक्स प्रैक्टिशनर्स के संयुक्त सेमिनार में बोले अतिथि।

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जीएसटी के नोटिस को गंभीरता से लें कारोबारी, नहीं तो होगी यह बड़ी कार्रवाई

जीएसटी के नोटिस को गंभीरता से लें कारोबारी, नहीं तो होगी यह बड़ी कार्रवाई

इंदौर. जीएसटी लागू होने के बाद कानून में कई बदलाव होते रहे, लेकिन रिटर्न फॉर्म अब तक सोचे गए रूप में नहीं आ पाए। इन कारणों से रिटर्न भरने में किसी व्यापारी से गलती हुई है तो वह 2017-2018 से लेकर आज तक भरे गए रिटर्नस की जानकारी दिखवा सकता है। इसे लेकर विभाग ने स्क्रूटनी शुरू कर दी है। करदाता द्वारा ली गई इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान नहीं होने सहित अन्य कई कारणों से व्यवसायियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। कर की राशि के साथ ब्याज व पेनल्टी की भी मांग की जा रही है। इन नोटिस को समझकर जवाब कैसे दिया जाए, इसे लेकर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की इंदौर शाखा व टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ने संयुक्त सेमिनार का आयोजन किया। मुख्य वक्ता सीए शैलेंद्र पोरवाल ने कहा कि नोटिस को गंभीरता से लेना चाहिए। कई बार जवाब समय पर नहीं देने से विभाग द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई की जा सकती है।

प्रपत्रों के साथ तुरंत प्रस्तुत करें जवाब

उन्होंने कहा कि करदाता को सबसे पहले नोटिस से संबंधित प्रावधान व अपने रिकॉर्ड का अध्ययन करते हुए यह निर्धारित करना चाहिए कि विभाग द्वारा जारी की गई मांग सही है या नहीं। यदि मांग सही हो तो उसे तुरंत भर देना चाहिए ताकि पेनल्टी से बचा जा सके। ऐसी मांग से करदाता की असहमति की दशा में संबंधित प्रावधानों का हवाला देते हुए आवश्यक प्रपत्र के साथ अपना जवाब प्रस्तुत करना चाहिए। अध्यक्षता कर रहे जेपी सराफ ने कहा कि कई बार करदाता द्वारा गलती होने पर आगे के रिटर्न में उसे ठीक कर लिया गया है, लेकिन उसका संज्ञान नहीं लेते हुए विभाग द्वारा जिस माह में गलती हुई है उसी का नोटिस दिया जा रहा है। इसके लिए विभाग को सालभर के पीरियड की जांच करते हुए यदि अंतर हो तभी नोटिस जारी करना चाहिए। संचालन सीजीएसटी सचिव कृष्ण गर्ग ने किया। आभार मनोज पी गुप्ता ने माना। कार्यक्रम में मानद सचिव सीए अभय शर्मा, एमडी अग्रवाल, सोम सिंघल, प्रमोद गर्ग, मौसम राठी, आनंद जैन उपस्थित थे।