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59 Banned Chinese Apps: चीनी कंपनियों को मोदी सरकार की चेतावनी, बैन का उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही

मोदी सरकार ( Modi Govt ) ने चायनीज कंपनियों ( Chinese Companies ) को दी चेतावनी Ban को गंभीरता से न लेने पर कही कार्यवाई की बात

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Pragati Vajpai

Jul 22, 2020

Chinese App

Chinese App

नई दिल्ली : 29 जून को 59 चायनीज ऐप्स पर बैन ( 59 banned Chinese apps ) लगाने के बाद अब चायनीज कंपनियों ( Chinese Companies ) को लिखित पत्र लिखकर बैन का सख्ती से पालन करने की बात कही है । इसके साथ ही सरकार ने ( Modi Govt ) उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

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खबरों के मुताबिक आईटी मंत्रालय ( IT ministry ) ने अब इन सभी कंपनियों को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित ऐप्स की उपलब्धता और संचालन जारी रखना न केवल अवैध है, बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और अन्य लागू कानूनों के तहत अपराध भी है और इसके लिए जो गंभीर कार्रवाई की जा सकती है।

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कंपनियों को भेजे गए पत्र में मंत्रालय ने उल्लेख किया है कि यह प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत लगाया गया है इसीलिए सरकार उम्मीद करती है कि ये बैन का पालन गंभीरता के साथ किया जाएगा ।

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सरकार ने इन ऐप्स पर यूजर्स का पर्सनल डेटा चुराने और इसका इस्तेमाल देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए बैन लगा दिया था । दरअसल सरकार को लगातार शिकायते मिल रही थी कि कई ऐप्स डेटा चोरी कर भारत के बाहर के सर्वर्स को ट्रांसमिट कर रहे थे। इसकी वजह से नागरिकों की गोपनीयता को नुकसान पहुंचाने वाले और देश की संप्रभुता को खतरे में डालने वाले इन ऐप्स के खिलाफ बैन लगाया गया था।