
labour charges
हैदराबाद। ठेका मजदूरों की प्रति माह न्यूनतम मजदूरी 10 हजार रुपए करने के लिए केन्द्र सरकार जल्द ही एक कार्यकारी आदेश जारी करेगी। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने रविवार को ये जानकारी दी।
दत्तात्रेय ने कहा, केन्द्र सरकार श्रम कानूनों में सुधार करने और न्यूनतम मजदूरी से समान मजदूरी की ओर बढऩे की कोशिश कर रही है। चूंकि विपक्ष इसमें सहयोग नहीं कर रहा है इसलिए हम इसे कार्यकारी आदेश के जरिए लागू करेंगे। संसद में सही तरह से कामकाज नहीं हो पा रहा है लेकिन हम इंतजार करने की बजाय मजदूरों के कल्याण के लिए कुछ कार्यकारी आदेशों के सहारे आगे बढऩा चाहते हैं। सरकार ने ठेका मजदूरी(नियमन व उन्मूलन) कानून में संशोधन का फैसला किया है जिससे प्रत्येक ठेका मजदूर हर महीने 10 हजार रुपए पाने का हकदार हो जाएगा।
दत्तात्रेय ने बताया कि हमने ये कानून बनाकर मंजूरी के लिए कानून मंत्रालय के पास भेजा है। जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद सभी राज्य सरकारें इस फैसले को लागू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता महंगाई दर और अन्य महंगाई के मद्देनजर न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में हम इसे बढ़ाकर 10 हजार रुपए कर रहे हैं,फिर समान मजदूरी की ओर कदम बढ़ाएंगे।
Published on:
17 Apr 2016 05:26 pm
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