30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हत्यारे डॉक्टर मंत्री के पुत्र ने इटारसी के अस्पताल संचालक से की 1.58 करोड़ की धोखाधड़ी

- अस्पताल संचालक डॉ अनिल सिंह ने इटारसी थाने में दर्ज कराई एफआईआर, दवा कंपनी में निवेश के नाम पर लिए थे रूपए।

2 min read
Google source verification
हत्यारे डॉक्टर मंत्री के पुत्र ने इटारसी के अस्पताल संचालक से की 1.58 करोड़ की धोखाधड़ी

हत्यारे डॉक्टर मंत्री के पुत्र ने इटारसी के अस्पताल संचालक से की 1.58 करोड़ की धोखाधड़ी

इटारसी। ड्राइवर की हत्या प्रकरण में जेल में बंद इटारसी के डॉ सुनील मंत्री के पुत्र डॉ श्रीकांत पर इटारसी के ही एक निजी अस्पताल के संचालक के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगा है। श्रीकांत ने इटारसी के माता मंदिर अस्पताल के संचालक को 1.58 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया है। उन्होंने दवा कंपनी में निवेश करने के नाम पर डां अनिल सिंह से रुपए लिए थे। पुलिस ने अस्पताल संचालक के आवेदन पर श्रीकांत के खिलाफ मामला दर्ज कर जॉच शुरू कर दी है।

थाना टीआई रामस्नेही चौहान ने बताया कि आरोपी डॉ श्रीकांत उक्त निजी अस्पताल में ही प्रैक्टिस करता था, जिससे उनकी जानपहचान हो गई थी। कोविड के दौरान आरोपी ने रुपए दवा कंपनी में लगाकर डबल कराने का कहा था, लेकिन न रुपए डबल हुए और न मूल रुपए डॉक्टर श्रीकांत ने लौटाएं। रुपए मांगने पर आरोपी श्रीकांत, फरियादी अनिल सिंह को उसके परिवार का एक्सीडेंट कराने की धमकी दे रहा है। हमने डॉ सिंह की ओर से आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रहे हैं। अस्पताल के संचालक डॉ अनिल सिंह ने पुलिस को बताया कि अस्पताल दयनीय स्थिति में है। उसे लोन भी चुकाने हैं। इसलिए वह श्रीकांत से पैसे मांग रहा था।

डॉ सिंह को लालच पड़ी महंगी

वही फरियादी डॉ सिंह ने बताया कि कोरोना काल के समय डॉ श्रीकांत मंत्री उस समय माता मंदिर अस्पताल में ओपीडी देखते थे। इस दौरान उसने हमको एक दवा कंपनी में रुपए लगाकर दुगुने करने का लालच दिया। हमने उसकी बातों में आकर अस्पताल को गिरवी रखकर आईसीआईसीआई और कोडक महेंद्रा बैंक से 1 करोड़ 58 लाख 39 हजार रुपए का लोन लेकर श्रीकांत के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करा दिए। करीब 3 साल गुजर जाने के बाद भी आरोपी श्रीकांत ने उन्हें रुपए नहीं लौटाएं। पुलिस ने अस्पताल संचालक डॉ सिंह की शिकायत पर इटारसी थाने में डॉ श्रीकांत मंत्री के खिलाफ धारा 420, 506 के तहत केस दर्ज कर लिया है।

Story Loader