आबकारी विभाग का मामला, प्रकरण दर्ज
आबकारी विभाग की शिकायत पर गोरखपुर थाना में आरोपियों के विरुद्ध भादंवि की धारा 408 और आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। आबकारी विभाग की ओर से गोरखपुर थाने में की गई शिकायत में वारदात के समय की सीसीटीवी फुटेज एक पेन ड्राइव में सौंपी गई है। इसमें चोरी की वारदात कैद होने का दावा किया गया है। ये शराब की बोतलें वर्ष 2018 में जब्त की गई थी। मालखाने से शराब की बोतल चुराने के मामले में आरोपी सहायक निरीक्षक नीरज दुबे और सुधीर मिश्रा को कामकाज में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर के निर्देश में पिछले माह निलंबित किया गया था। सुधीर मिश्रा को तत्काल प्रभाव से सागर सम्भाग और नीरज दुबे को रीवा सम्भाग में उडऩदस्ता में अटैच किया गया था। इस कार्रवाई के दो दिन बाद ही 29 जनवरी को निलंबित निरीक्षकों ने दो अन्य आरक्षकों के साथ मिलकर मालखाने से चोरी की।
भोपाल केस पहुंचने के बाद एफआइआर
मामले में प्रकरण दर्ज करने में पुलिस को कई दिन लगे। सूत्रों के अनुसार कंट्रोल रूम के मालखाने की चोरी की घटना में अगले दिन ही सीसीटीवी फुटेज से संदिग्ध चिन्हित कर लिए गए। उसके बाद आबकारी विभाग ने पुलिस को सूचित किया। लेकिन पुलिस ने शुरुआत में ढुलमुल रवैया रखा। मामला भोपाल तक पहुंचने पर आबकारी आयुक्त ने 6 फरवरी को चोरी की वारदात में शामिल आरक्षक राकेश बोहरे और जैनेन्द्र प्यासी को निलंबित करने का आदेश जारी किया। इसके बाद मंगलवार को दिन भर चली कोशिश के बाद रात में गोरखपुर थाना में मामले में एफआइआर दर्ज की गई।