scriptनाबालिग संग दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद | 20 years imprisonment for rape of minor | Patrika News

नाबालिग संग दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद

locationजबलपुरPublished: Jan 25, 2021 02:38:10 pm

Submitted by:

Ajay Chaturvedi

शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

नाबालिग संग दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद

नाबालिग संग दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद

जबलपुर. नाबालिग संग दुष्कर्म के आरोपी राजू यादव को कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश पाटन अरबी यादव की कोर्ट ने सुनाया है।
अभियोजन अधिकारी कार्यालय पाटन जिला जबलपुर के सहायक मीडिया प्रभारी संदीप जैन के अनुसार 10 मई, 2018 को रात करीब 9 बजे थाना पाटन के क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मेडी में अभियुक्त ने नाबालिग बच्ची संग दुष्कर्म किया। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना पाटन ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। प्रभारी उपसंचालक व जिला अभियोजन अधिकारी शेख वसीम के मार्गदर्शन में संदीप जैन (विशेष लोक अभियोजक, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) तहसील पाटन जिला जबलपुर ने इस मामले में न्यायालय के समक्ष पैरवी करते हुए साक्षियों को परीक्षित कराया। संदीप जैन के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई।
शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

विशेष न्यायाधीश संगीता यादव की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अजय जैन ने अर्जी का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि पीड़ित की मां ने थाने में जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसमें बताया गया कि उसकी नाबालिग बेटी दोपहर 2 से 4 बजे के बीच घर से कपड़े व अंकसूची बगैरह लेकर कहीं चली गई है। तलाश करने पर उसका पता नहीं चला है। आशंका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसे बहला-फुसलाकर ले गया है। इस पर रांझी थाना पुलिस ने धारा 363 के तहत अपराध कायम कर लिया। विवेचना के दौरान 16 मार्च 2020 को पीड़ित की मां को थाने बुलाया गया। वहां मां के सामने पीड़ित से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि आरोपी ने शादी का झांसा इदेकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया है। इसके साथ ही धारा 376 सहित अन्य लगाकर कोर्ट में चालान पेश किया गया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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