scriptदो एटीएम काटकर 45 लाख उड़ाने के आरोपी को जमानत नहीं | Accused of blowing 45 lakh by cutting two ATMs not bail | Patrika News

दो एटीएम काटकर 45 लाख उड़ाने के आरोपी को जमानत नहीं

locationजबलपुरPublished: Aug 08, 2020 08:29:02 pm

Submitted by:

prashant gadgil

हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी की खारिज, छिंदवाड़ा जिले का मामला

High Court of Madhya Pradesh

High Court of Madhya Pradesh

जबलपुर. हाईकोर्ट ने गैस कटर से दो एटीएम काटकर 45 लाख 30 हजार सात सौ रुपए पार करने के आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामला संगीन है। जस्टिस राजीव कुमार दुबे की सिंगल बेंच ने इस मत के साथ आरोपी की ओर से पेश जमानत की अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार 23 और 24 जुलाई 2019 की रात बैतूल जिले की आमला तहसील निवासी कैलाश पाल ने अन्य आरोपियों रवि, ताहिर, शाकिब, वासिम, रईस, इखलाक व सद्दाम के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जुन्नारदेव मुख्य शाखा और जायसवाल मार्केट स्थित दो एटीएम गैस कटर से काटे। इन एटीएम से 45 लाख 30700 रुपए पार कर दिए। 25 अगस्त 2019 को पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से तीन लाख बीस हजार रुपए बरामद किए गए। जुन्नारदेव पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 457 427 380 सहित लोक सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया। इसी मामले में जमानत पाने के लिए आरोपी कैलाश पाल की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार चक्रवर्ती ने यह अर्जी पेश की। सरकार की ओर से पैनल लॉयर पुनीत श्रोती ने अर्जी का विरोध करते हुए तर्क दिया कि इस अपराध के अलावा अन्य अपराध भी आरोपी कैलाश पाल के खिलाफ दर्ज हैं।

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