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सोम डिस्टिलरीज के अरोरा को मिली जमानत

हाईकोर्ट ने सुनाया सुरक्षित फैसला  

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High Court of Madhya Pradesh

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जबलपुर. टैक्स चोरी के आरोप का सामना कर रही शराब निर्माता कंपनी सोम डिस्टिलरीज के जगदीश अरोरा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। मंगलवार को चीफ जस्टिस एके मित्तल व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने अपना सुरक्षित फैसला सुनाते हुए अरोरा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद 7 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित किया था। प्रकरण के अनुसार जीएसटी के खुफिया अधिकारियों ने सोम डिस्टिलरीज भोपाल के सीईओ जीडी अरोरा को कथित 30 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी के आरोप में 12 जुलाई को गिरफ्तार किया। अधिकारियों के मुताबिक कंपनी ने लॉकडाउन में पिछले तीन महीनों के दौरान अल्कोहल आधारित हैंड सैनेटाइजर की बिना टैक्स के आपूर्ति की। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) के अधिकारी पहले ही शराब कारोबारी और फर्म के प्रवर्तकों जगदीश अरोरा, उनके भाई अजय अरोरा के अलावा कंपनी में निदेशक के तौर पर कार्यरत विनय कुमार को गिरफ्तार कर चुके हैं। जगदीश अरोरा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, अधिवक्ता सुमित नेमा, मुकेश अग्रवाल व अन्य ने तर्क दिया कि जगदीश अरोरा कम्पनी के पदाधिकारियों में शुमार नहीं हैं। तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी पर निर्णय सुरक्षित कर लिया था।