26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मकान मालिकों बाहरी व्यक्तियों की देना होगी सूचना, अवैध बारूद संग्रह पर नजर

मकान मालिकों बाहरी व्यक्तियों की देना होगी सूचना, अवैध बारूद संग्रह पर नजर  

less than 1 minute read
Google source verification
rajasthan_election.jpeg

Assembly elections

जबलपुर. विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। अब शहर में आने वाले बाहरी व्यक्तियों की जानकारी पुलिस को आवश्यक रूप से देनी होगी। मकान मालिक अपने निजी या किराए के आवास पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं ठहराएंगे, जब तक उसकी लिखित सूचना संबंधित थाना प्रभारी को ना दे दी जाए। इसी प्रकार वैध अनुज्ञप्ति धारी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति बारूद या पटाखों का संग्रह नहीं कर सकेगा।

मतदान केन्द्र की 100 मी. की परिधि में प्रवेश प्रतिबंधित : इसी प्रकार मतदाताओं को छोड़कर कोई भी बाहरी व्यक्ति मतदान केंद्र की सौ मीटर के क्षेत्र में प्रवेश करेगा और ना ही समूह बनाकर एकत्रित होगा। निर्वाचन की अवधि के दौरान कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन जुलूस, चक्का जाम या पुतला दहन नहीं करेगा तथा और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसका समर्थन भी नहीं करेगा।

प्रलोभन देने वालों पर नजर: प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को किसी भी प्रकार का प्रलोभन या लालच आदि देकर अथवा धौंस-घपट या धमकी देकर भयभीत नहीं करेगा। ।

दो दिन पहले लेनी होगी सभा की अनुमति: जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये रैलियों, आमसभाओं और जुलूस के आयोजन पर रोक लगा दी है।