
file photo
जबलपुर. बिना वैध अनुमति के पत्थर का खनन करने पर जबलपुर-भोपाल रोड का निर्माण करने वाली बागड़ इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी पर कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी ने 82 करोड़ रुपए 14 लाख 66 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जबलपुर तहसील के मानेगांव क्षेत्र में पत्थर के अवैध उत्खनन के कलेक्टर न्यायालय में चल रहे प्रकरण में कलेक्टर ने शुक्रवार को कंपनी के प्रोपाराइटर बांसवाड़ा राजस्थान निवासी विनोद जैन के लिए जारी आदेश में कहा है कि वह शीघ्र जुर्माना की राशि जमा कर चालान की प्रति खनिज विभाग को प्रस्तुत करें।
कलेक्टर न्यायालय में यह प्रकरण 26 मार्च 2021 को जिला खनिज अधिकारी ने प्रस्तुत किया था । अवैध उत्खनन का यह मामला खनिज एवं राजस्व विभाग तथा उड़न दस्ता प्रभारी से प्राप्त शिकायत की जांच के बाद सामने आया था । प्रकरण के अनुसार खनिज विभाग ने कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण दायर करते हुए कहा कि कंपनी को ग्राम मानेगांव में 7 मार्च 2019 से 22 नवंबर 2022 तक हस्तांतरण उत्खनन पट्टा स्वीकृत था। लेकिन कंपनी ने खदान की सीमा दर्शाने वाले सीमा स्तंभ और मुनारे स्थापित नहीं किए गए और न ही उन पर जीपीएस रीडिंग अंकित की गई।
नहीं की गई थी फेंसिंग
पटृा क्षेत्र के चारो ओर फेंसिंग नहीं की गई थी। इसी प्रकार सुरक्षा के भी कोई उपाए कंपनी के द्वारा नहीं की गई थी। जांच में पाया गया था कि कंपनी प्रोजेक्ट ने स्वीकृत क्षेत्र के साथ-साथ स्वीकृत क्षेत्र के बाहर भी दक्षिण-पश्चिमी एवं उत्तर-पूर्व दिशा में पत्थर का अवैध उत्खनन किया है । इस हिस्से की में 187 मीटर लंबाई, 117 मीटर चौड़ाई और 27 मीटर गहराई तक अर्थात कुल 5 लाख 90 हजार 733 घनमीटर पत्थर का अवैध उत्खनन किया गया है । इस कारण 8 मार्च 2021 को खनिज पट्टा निरस्त कर दिया गया था। इसमें एक लाख 80 हजार घनमीटर पत्थर के अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर उसका निराकरण किया जा चुका है। लेकिन कंपनी ने प्रशमन के लिए सहमति प्रस्तुत नहीं की।
पत्थर का अवैध उत्खनन
कलेक्टर प्रस्तुत दस्तावेज, कंपनी को दिए कारण बताओ नोटिस, खनिज अधिकारी के प्रतिवेदन के बाद पाया कि कंपनी ने मानेगांव में दूसरी बार मप्र गौण खनिज नियम का उल्लंघन किया है। इसलिए 4 लाख 10 हजार 733 घनमीटर पत्थर का अवैध उत्खनन किए जाने पर रायल्टी के 40 गुना बराबर राशि जो कि 82 करोड़ 14 लाख 66 हजार रुपए का जुर्माना बागड़ इन्फ्रास्टक्चर पर लगाया है। कलेक्टर ने अपने आदेश में खनिज अधिकारी को इस संबंध में 4 अक्टूबर तक कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया है।
Updated on:
01 Oct 2022 01:38 pm
Published on:
01 Oct 2022 01:29 pm
बड़ी खबरें
View Allजबलपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
