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जबलपुर. आजकल का प्यार केवल झूठ की बुनियाद पर टिका हुआ है। खासकर सोशल मीडिया पर होने वाला इश्क कभी भी भरोसेमंद नहीं कहा जा सकता है। इसके बावजूद पढ़े लिखे समझदार युवक युवती इसका शिकार हो जाते हैं। अंतत: उन्हें पछताना पड़ता है। लड़कियों को लेकर खासकर इस मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आए दिन सुनने में आता है कि सोशल मीडिया पर बने दोस्त ने उसका शारीरिक शोषण किया है। जबकि दोनों ओर से इश्क की आग बराबर लगी होती है। हालांकि ये चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव गल्र्स विकृत मानसिकता वाले युवाओं के निशाने पर होती हैं। ताजा मामला जबलपुर का आया है। जहां एक युवती ने न्यायालय में युवक के खिलाफ केस जीता है।
जिला अदालत ने फेसबुक के जरिए दोस्ती कर नाबालिग किशोरी को लगातार दुष्कर्म का शिकार बनाने के आरोपी व इस पूरी वारदात में उसका सहयोग करने वाले उसके पिता व चचेरे भाई को जमानत देने से इंकार कर दिया। एडीजे डीके सिंह की कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि विवाह का झांसा देकर दुष्कर्म करने की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। लिहाजा आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती।
news fact- शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की शिकायतें बढ़ीं, नहीं देंगे जमानत
यह है मामला
युवती की ओर से आपत्तिकर्ता अधिवक्ता अमान उल्ला उस्मानी ने बताया कि लार्डगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली 30 वर्षीय युवती का एक साल पूर्व फेसबुक के जरिए शहर के शीला टाकीज कंपाउंड के समीप सिविल लाइन्स निवासी अमन कनौजिया नाम के युवक से परिचय हुआ। दोनों में दोस्ती हो गई। अमन ने पहली बार 1 अक्टूबर 2017 को पीडि़ता के साथ शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
शादी करने से किया मना
जानकारी के अनुसार साल भर तक दोनों के सम्बंध चलते रहे। अचानक 17 अप्रैल 2018 को अमन ने शादी से मना कर दिया। इसकी शिकायत लेकर युवती उसके पिता हरीश कनौजिया और चचेरे भाई गुलाटी कनौजिया के पास पहुंची तो सभी उसे मुहं बंद रखने के लिए धमकी देने लगे। डीआईजी महिला अपराध के निर्देश पर महिला थाना पुलिस ने 31 मई 2018 को आरोपित अमन के खिलाफ दुष्कर्म और उसके पिता व भाई के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने सम्बंधी धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था।
Published on:
26 Jun 2018 10:11 am
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