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बड़ी खबर: वनमंत्री विजय शाह के खिलाफ चुनाव याचिका खारिज

हाइकोर्ट का फैसला

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हाईकोर्ट ने किया बच्चों की इच्छा का सम्मान, मां को सौंपा, माह में दो दिन पिता संग

हाइकोर्ट का फैसला

जबलपुर .
मप्र हाईकोर्ट ने राज्य के वनमंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ चुनाव याचिका खारिज कर दी। जस्टिस बीके श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने यह फैसला दिया। चुनाव याचिका में शाह पर विधानसभा चुनाव के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग किए जाने का आरोप लगाते हुए निर्वाचन निरस्त कर फिर से चुनाव कराने का आग्रह किया गया था।

कांग्रेस के टिकट पर खण्डवा हरसूद सीट से विधानसभा चुनाव में पराजित उम्मीदवार राधेश्याम ने यह चुनाव याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि विधानसभा चुनाव में भंडारा आयोजित कर विजय शाह ने धर्म के आधार पर वोट बंटोरे। वोटरों को लुभाने के लिए रुपए और शराब बांटी गई। मंत्री शाह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मृगेंद्र सिंह ने इन आरोपों पर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने तर्क दिए कि भंडारा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पूर्व हुआ था। शराब और पैसे बांटने के आरोप का भी कोई साक्ष्य नहीं पेश किया गया। लिहाजा आरोप साक्ष्य के अभाव में झूठे माने जाएंगे। याचिकाकर्ता ने महज राजनीतिक विद्वेषवश यह चुनाव याचिका दायर की है। कोर्ट ने चुनाव याचिका निरस्त कर दी।