
mla jalam singh patel
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव से विधायक जालम सिंह पटेल, उनके पुत्र मणि नागेंद्र उर्फ मोनू पटेल व गार्ड शरद बरकड़े को हत्या के प्रयास के आरोप से बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई है। सांसद, विधायकों की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश विवेक पटेल की कोर्ट ने गत 29 अप्रेल को यह फैसला सुनाया था। पत्रकार गोविंद केटले पर 2014 में यह जानलेवा हमला किया गया था।
गोटेगांव निवासी गोविंद केटले ने यह अपील दायर की। अधिवक्ता ब्रह्मानन्द पांडे के अनुसार 18 नवंबर 2014 को गोटेगांव विधायक जालम सिंह पटेल उनके पुत्र मोनू पटेल व गार्ड शरद बरकड़े ने केटले के साथ शासकीय अस्पताल गोटेगांव में लाठी-डंडों से मारपीट करके उनकी हत्या का प्रयास किया। प्रकरण की जांच के लिए गठित विशेष एस आई टी ने जांच के बाद विधायक जालम सिंह पटेल व अन्य के विरुद्ध धारा 323, 325, 427, 307, 201,34 भादंवि के तहत प्रकरण कायम किया था।अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष अपना प्रकरण सिद्ध करने के लिए 30 गवाह प्रस्तुत किए गए। जबकि आरोपियों की ओर से बचाव में 8 गवाह प्रस्तुत किए गए।
सुनवाई के बाद 29 अप्रेल 2022 को कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया था। इसी फैसले के खिलाफ दायर की गई अपील में कहा गया कि निचली अदालत ने चश्मदीद गवाहों के बयानों को महत्व नहीं दिया। इनकी गवाही को दरकिनार कर फैसला दिया गया। चिकित्सक के अनुसार वारदात में अपीलकर्ता की एक आंख 99 प्रतिशत खराब हुई थी। इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया।
Published on:
13 Jul 2022 10:16 am
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