एचपी तिवारी, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि विजय सेरेमिक्स को फायरक्ले ब्रिक्स, रिफैक्ट्रीज और कैल्सीनेशन उत्पादन की अनुज्ञा जारी की गई है। वर्तमान में सिर्फ कैल्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। फैक्टरी परिसर में किसी तरह की मशीनरी नहीं पाई गई। कमियों को लेकर प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अजीत सिंह बघेल, अतिरिक्त अधीक्षण यंत्री विद्युत मंडल ने बताया कि विजय सेरेमिक्स फैक्टरी में मीटर से बाईपास कनेक्शन लेकर बिजली का उपयोग किया जा रहा था। मौके पर पंचानामा कार्रवाई कर बिजली चोरी का प्रकरण तैयार किया गया है।