
सांकेतिक तस्वीर: पत्रिका
Female Constable Caught With 2 Aadhar Cards: राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की परीक्षा के दौरान पकड़ी गई महिला अभ्यर्थी के मामले में पुलिस जांच पूरी हो गई है। जांच में महिला को दोषी पाया गया।
आरोपी महिला कोई आम अभ्यर्थी नहीं, बल्कि राजस्थान पुलिस में कार्यरत महिला कांस्टेबल है, जो वर्तमान में कोटा पुलिस लाइन में तैनात है। गुमानपुरा थाना पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश कर दिया।
मामला 23 मार्च 2025 का है, जब राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड-2 और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्लास-4 की परीक्षा आयोजित की गई थी। यह परीक्षा कोटा शहर के कई केंद्रों पर हुई थी, जिसमें हाड़ौती संभाग सहित अन्य जिलों के परीक्षार्थी भी शामिल हुए थे।
गुमानपुरा थाना क्षेत्र स्थित मल्टीपरपज स्कूल कैंपस में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर एक महिला अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंची। प्रवेश के दौरान तैनात अधिकारियों को महिला की गतिविधियों पर शक हुआ।
संदेह होने पर दस्तावेज की गहन जांच की गई, जिसमें महिला के पास दो अलग-अलग आधार कार्ड पाए गए। दोनों आधार कार्ड में नाम समान था, लेकिन आधार नंबर और जन्मतिथि अलग-अलग दर्ज थी।
इस संदिग्ध स्थिति की जानकारी तत्काल केंद्र प्रभारी ने परीक्षा समन्वयक और कोटा के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मुकेश चौधरी को दी। नियमानुसार महिला अभ्यर्थी को पहले परीक्षा देने दी गई, ताकि परीक्षा प्रक्रिया प्रभावित न हो। परीक्षा समाप्त होने के बाद महिला के दस्तावेज पुलिस को सौंप दिए और गुमानपुरा थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
पुलिस की प्रारंभिक जांच में महिला की पहचान अंजली सिंह के रूप में हुई, जो राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल है और वर्तमान में कोटा पुलिस लाइन में तैनात है। पुलिस ने दोनों आधार कार्ड की सत्यता की जांच करवाई। यह पता लगाया कि महिला ने अलग-अलग जन्मतिथि के आधार पर दो आधार कार्ड बनवाए थे, ताकि परीक्षा में अनुचित लाभ लिया जा सके।
सीआइ महेश कारवाल ने बताया कि पुलिस जांच में महिला कांस्टेबल दोषी पाई गई। उसके पास से मिले दोनों आधार कार्ड जांच में संदिग्ध और नियम विरुद्ध पाए गए। मामले में आवश्यक साक्ष्य एकत्र कर कोर्ट में चालान पेश किया है। आगे की कार्रवाई न्यायालय के स्तर पर होगी।
आरोपी पुलिसकर्मी होने के कारण विभागीय स्तर पर भी जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार महिला कांस्टेबल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
Published on:
30 Jan 2026 02:02 pm

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