गज्जू उर्फ गजेन्द्र सोनकर पिता राजकुमार सोनकर उर्फ बाबू नाटी उम्र 39 वर्ष निवासी भानतलैया के विरूद्ध पूर्व से जुआ एक्ट, मारपीट, आम्र्स एक्ट हत्या का प्रयास, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, कोलाहल अधिनियम के 12 अपराध एवं राजकुमार उर्फ बाबूनाटी सोनकर उम्र 73 वर्ष निवासी भानतलैया थाना हनुमानताल के विरूद्ध 12 अपराध हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आम्र्स एक्ट, मारपीट एवं डकैती जैसे जघन्य अपराध पंजीबद्ध होना पाये जाने तथा क्षेत्रिय जनता में भय का वातावरण निर्मित कर संगठित जुआ खिलाये जाने को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा गज्जू उर्फ गजेन्द्र सोनकर एवं राजकुमार उर्फ नाटी सोनकर के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 की धारा 3, सहपठित धारा 2 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया।
आदेश के परिपालन में दिये गये निर्देशों के तहत गज्जू उर्फ गजेन्द्र सोनकर एवं राजकुमार उर्फ बाबूनाटी सोनकर विरूद्ध एन.एस.ए. का प्रकरण तेैयार कर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिला दण्डाधिकारी जबलपुर कर्मवीर शर्मा के द्वारा अपराधिक गतिविधियो केा दृष्टिगत रखते हुये गज्जू उर्फ गजेन्द्र सोनकर एवं राजकुमार उर्फ बाबूनाटी सोनकर के विरूद्ध एन.एस.ए. के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुये केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराये जाने हेतु आदेशित किये जाने पर दिनाॅक 13-11-2020 को जारी एन.एस.ए. के वारंट में गज्जू उर्फ गजेन्द्र सोनकर को एवं दिनाॅक 4-12-2020 को जारी एन.एस.ए. के वारंट में राजकुमार उर्फ बाबूनाटी सोनकर को गिरफ्तार किया जा कर केन्द्रीय जेल में निरूद्ध कराया गया था।
एन.एस.ए. में विगत 9 माह से केन्द्रीय जेल में बंद गज्जू उर्फ गजेन्द्र सोनकर एवं राजकुमार उर्फ बाबू नाटी सोनकर की निरोध अवधि 3 माह के लिये बढाये जाने हेतु गृह विभाग भोपाल को आवदेन भेजा गया था जिसे 3-3 माह बढाये जाने के आदेश की तामीली केन्द्रीय जेल जबलपुर में करायी गयी है।