जुलूस, रैली व शोभायात्रा पर लगी रोक
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोरोना के संक्रमण से बचाव को देखते हुए धार्मिक आयोजनों के तहत सार्वजनिक स्थानों पर महाआरती, भंडारा, लंगर और प्रसाद वितरण के कार्यक्रम पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। धार्मिक एवं उपासना स्थलों पर पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो पाएंगे। कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मूर्ति, सवारी, ताजिये, टिपारी आदि का नदियों, तालाबों, कुंडों एवं अन्य सार्वजनिक जलस्रोतों में विसर्जन नहीं किया जा सकेगा। इन स्थानों पर भीड़ के रूप में एकत्रित होने पर रोक रहेगी।
प्रतिबंधात्मक आदेश सम्पूर्ण जिले में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है । आदेश में कहा गया है कि प्रतिबन्धों का उल्लंघन पाये जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा अन्य समस्त प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।