
ex cm arjun singh
जबलपुर। मप्र उच्च न्यायालय जबलपुर ने एक अहम केस की सुनवाई करते हुए प्रदेश के सभी चौराहों पर लगी प्रतिमाओं को हटाने का आदेश दिया है। इस आदेश में साल 2013 के बाद लगी सभी प्रतिमाओं को हटाने के लिए कहा गया है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है।
मामले की जानकारी के अनुसार जबलपुर उच्च न्यायालय ने भोपाल के नानके पेट्रोल पंप चौक टीटी नगर में लगाई गई पूर्व मुख्य मंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा को हटाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में 18 जनवरी 2013 सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद लगाई गई सभी सडक़ या सार्वजनिक स्थानों पर लगाई गई मूर्तियों को हटाने के आदेश भी दिए हैं। इसी के साथ कोर्ट ने भविष्य में सडक़, चौक-चौराहों तथा सार्वजनिक उपयोग की सरकारी भूमि पर नई मूर्ति लगाने पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता ग्रीष्म जैन की ओर से एडवोकेट सतीश वर्मा एवं लावण्य वर्मा ने पैरवी करते हुए पक्ष रखा।
हाईकोर्ट ने मूर्ति हटाने के अलावा भोपाल नगर निगम और राज्य सरकार पर 30000 हजार की कॉस्ट याचिकाकर्ता को बदनाम करने के लिए लगाई है। इस राशि में से 20000 हजार रुपए हाईकोर्ट लीगल एड अथॉरिटी और 10000 रुपए याचिकाकर्ता को दिए जाएंगे। इसी के साथ कोर्ट ने जनहित याचिका पटाक्षेप कर दिया।
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के शासन काल में कोर्ट को यह बताया गया था कि प्रतिमा किसी तरह से यातायात में बाधक नहीं है, वहीं सरकार बदलने के बाद इसे यातायात में बाधक बताया गया। कोर्ट ने अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें कानून का पालन करना था, जो कि नहीं किया गया है।
Published on:
03 Mar 2022 01:11 pm
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