
case filing
जबलपुर . जिला अदालत ने बेटी से बलात्कार करने वाले पिता को पन्द्रह साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ज्योति मिश्रा की अदालत ने आरोपी पर 500 रुपए जुर्माना भी लगाया। अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी अजय जैन के अनुसार 17 मार्च 2018 को नाबालिग किशोरी की मां इलाज कराने के लिए समीप के ग्राम गई थी। रात हो जाने के कारण उसका बड़ा भाई मां को लेने चला गया और उसका छोटा भाई मामा के घर दूसरे गांव गया हुआ था। झोपड़ी में किशोरी और उसके पिता थे। किशोरी खाना खाने के बाद सो गई। रात लगभग 12 बजे आरोपी पिता नाबालिग के बाजू में आकर लेट गया और उसके कपड़े उतारने लगा। इससे नाबालिग की नींद खुल गई। आरोपी ने नाबालिग पुत्री का मुंह दबा दिया। इसके बाद उसके साथ जबरन बलात्कार किया। बलात्कार के बाद धमकी दी कि यदि किसी से घटना के बारे में बताया तो वह उसे जान से मार देगा। दूसरे दिन जब उसकी मां इलाज कराकर वापस आई तो नाबालिग ने पूरी घटना बताई। इसके बाद थाने में एफआइआर दर्ज कराई गई। अभियोजन की ओर से 9 साक्षियों के बयान कराए। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को भादवि की धारा 376(2)(एफ) में दोषी पाकर सजा सुनाई।
Published on:
09 Feb 2021 08:27 pm
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