जबलपुर

हाई कोर्ट: सेवानिवृत्त शिक्षक को तीन माह में पेंशन संबंधी सभी लाभ देने के निर्देश

High Court Jabalpur : मॉडल हाई स्कूल के सेवानिवृत्त शिक्षक को राहत- तीन माह के भीतर पीपीएल जारी कर पेंशन संबंधी सभी लाभ दें

less than 1 minute read
Feb 02, 2023
mp highcourt

High Court Jabalpur : मॉडल हाई स्कूल, जबलपुर के सेवानिवृत्त शिक्षक के हक में जबलपुर हाई कोर्ट ने राहतकारी आदेश पारित किया है। इसके तहत 3 माह के भीतर पीपीएल जारी कर पेंशन संबंधी सभी लाभ प्रदान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में न्यायमूर्ति आनंद मोहन पाठक की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

इस दौरान याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी रामकिशोर भारती की ओर से अधिवक्त मोहनलाल शर्मा, शिवम शर्मा व अमित स्थापक ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता 31 जनवरी, 2021 को माडल हाई स्कूल से सेवािनिवृत्त हुआ था।

किंतु दो साल गुजरने के बावजूद अब तक न तो पीपीएल जारी हुआ और न ही पेंशन विषयक सभी लाभ प्रदान किये गये। बावजूद इसके कि जनवरी, 2021 में ही पेंशन प्रकरण बनाकर कोषालय भेज दिया गया था। जिसके सिलसिले में कुछ जिज्ञासा प्रकट की गई थी।

इसी संदर्भ में मामला मॉडल हाई स्कूल प्राचार्य को भेज दिया गया था। वे दो साल से मामले को लंबित रखे हुये हैं। इससे व्यथित होकर हाई कोर्ट की शरण ली गई। दरअसल, जीवन के बहुमूल्य साल शिक्षक के रूप में गुजारने के बाद इस तरह का अपमानजनक व्यवहार याचिकाकर्ता को तोड़ चुका है। वह न्याय चाहता है। आर्थिक अभाव में सेवानिवृत्ति के बाद परिवार पर संकट टूट पड़ा है। हाई कोर्ट ने अधिवक्ता मोहनलाल शर्मा के तर्कों से सहमत होकर याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश पारित कर दिया।

Published on:
02 Feb 2023 05:54 pm
Also Read
View All

अगली खबर