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हाईकोर्ट ने रीवा कलेक्टर और एसडीएम को जारी किया नोटिस

हाईकोर्ट ने सीमांकन के विरुद्ध यथास्थिति कायम रखने दिए निर्देश  

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जबलपुर । हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश के जरिये सीमांकन के विरुद्ध यथास्थिति कायम रखने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ रीवा के कलेक्टर, एसडीएम व सुनील सिंह को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया गया है। न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता रीवा निवासी मोहम्मद शहीद अंसारी की ओर से अधिवक्ता शीतला प्रसाद त्रिपाठी व सुशील त्रिपाठी ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि सुनील सिंह के आवेदन पर 16 मई, 2015 को सीमांकन हुआ था। इस प्रक्रिया में सुनील सिंह की भूमि पर कोई रास्ता होना नहीं पाया गया। साथ ही अवैध कब्जा होने की बात भी रेखांकित नहीं हुई। इस सीमांकन को चुनौती नहीं दी गई, अत: यह अंतिम हो गया। बावजूद सुनील सिंह ने तहसीलदार से सांठगांठ कर दोबारा सीमांकन कराया। इस बार उसकी भूमि पर याचिकाकर्ता का अवैध कब्जा दर्शाया गया। जिसे याचिका के जरिये चुनौती दी गई है।

जर्जर भवन को गिराने के मामले में यथास्थितिा का निर्देश
इधर एक दूसरे मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर नगर निगम द्वारा भवन को जर्जर बताते हुए उसमें रहने वाले किराएदारों को परिसर खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश एसए धर्माधिकारी की एकलपीठ ने नगर निगम आयुक्त, भवन अधिकारी, राजकमल अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, हर्ष अग्रवाल, रामनारायण अग्रवाल व इंद्रनारायण अग्रवाल को नोटिस जारी कर एक माह में जवाब पेश करने के कहा है। अग्रवाल भवन में रहने वाले जय चेलानी ने याचिका दायर कर बताया कि वे वर्षों से उक्त भवन में किराए से रहते आ रहे हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता वेदप्रकाश नेमा व विभा पाठक ने दलील दी कि निगम प्रशासन ने धारा 309 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए भवन खाली कराने का आदेश दे दिया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि निगम ने भवन मालिक की मंशा के अनुरूप यह आदेश जारी किया।