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होमगार्ड सैनिकों की सेवा में दो माह के कॉल ऑफ पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

अंतरिम रोक के आदेश से याचिकाकर्ताओं को राहत, सरकार से मांगा जवाब

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जबलपुर। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता होमगार्ड्स सैनिकों की ड्यूटी में दो माह का कॉल ऑफ देने पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायाधीश शील नागू व न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता होमगार्ड सैनिकों की सेवा जारी रखी जाए। न्यायालय ने याचिका को पूर्व से लम्बित मामलों के साथ जोड़ते हुए शासन व अन्य को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

29 सैनिकों ने दायर की याचिका
याचिकाकर्ता छिंदवाड़ा होमगार्ड्स में पदस्थ जगदीश सिंह सहित अन्य 29 सैनिकों ने 13 सितंबर 2022 को याचिका दायर कर सरकार द्वारा होमगार्ड रूल्स 2016 में किए गए संशोधन पर चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि संशोधन के जरिए एक साल में दो माह के कॉल ऑफ को बदलकर 3 साल में 2 माह का कर दिया गया। इससे पहले 2010 में होमगार्ड जवानों ने हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा याचिका दायर कर नियमितीकरण, आरक्षकों के समान वेतन, पूरे वर्ष कार्य प्रदान करने एवं अन्य अनुतोष की प्रार्थना की गई थी। इसे हाईकोर्ट ने आंशिक रूप से स्वीकार कर मध्य प्रदेश शासन को आदेशित किया था कि वे होमगार्ड्स की सेवा नियम बनाएं एवं उन्हें पूरे वर्ष कार्य पर रखा जाए। इस आदेश को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सु्प्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को यथावत रखा। अधिवक्ता विहाग दुबे ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए बताया कि सरकार ने वर्ष 2016 में नियम बनाए और आदेश के विपरीत पुन: 2 माह का बाध्य कॉल ऑफ का प्रावधान रख दिया।

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