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हाईकोर्ट ने विधायक संजय पाठक के खिलाफ कार्यवाई पर लगाई रोक

हाईकोर्ट ने विधायक संजय पाठक के खिलाफ कार्यवाई पर लगाई रोक

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jabalpur High Court stays

जबलपुर . मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने अंतरिम आदेश के जरिए विजयराघवगढ़ के विधायक संजय पाठक के खिलाफ दायर परिवाद पर संबंधित कोर्ट को किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी। एकलपीठ ने शिकायतकर्ता रवि गुप्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी।

परिवाद दायर करने वाले से मांगा जवाब

दरअसल, मानसरोवर काॅलोनी निवासी रवि गुप्ता ने कटनी कोर्ट में परिवाद दायर किया था। परिवाद में कहा गया कि 23 मई 2022 को विधायक पाठक की शह पर मनीष पाठक, विनय दीक्षित, गुड्डा जैन, अनुज तिवारी, मुकेश पांडेय, सुबीर मिश्रा और निक्कू सरदार ने घर के बाहर बुलाकर उनका अपहरण किया। जिसके बाद उन्हें कार से ले जाकर सामूहिक रूप से मारपीट की। पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद कटनी की कोर्ट ने विधायक संजय पाठक, उनके चचेरे भाई व नगर निगम कटनी अध्यक्ष सहित आठ लोगों के खिलाफ दायर परिवाद के आधार पर अपहरण व मारपीट का मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे।

संजय पाठक का मामला कटनी की कोर्ट ने जबलपुर स्थित एमपी/एमएलए कोर्ट ट्रांसफर कर दिया था। न्यायालय में पाठक की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय अग्रवाल व एचएस छाबरा ने कहा कि कटनी की कोर्ट को विधायक के खिलाफ उक्त आदेश जारी करने का अधिकार नहीं था। कोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट को स्थानांतरित परिवाद पर फिलहाल कोई भी कार्रवाई नहीं करने के अंतरिम आदेश दिया है।

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