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जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने पटवारी भर्ती परीक्षा के संबंध में अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने पटवारी भर्ती परीक्षा २०१७ में चयनित उम्म्ीदवारों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगाई गई अंतरिम रोक सोमवार को हटा ली है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की अवकाशकालीन बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले से बड़ी संख्या में बेरोजगारों के जुड़े होने को देखते हुए यह निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रशासनिक परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए भी कोर्ट ने यह फैसला दिया।
हाईकोर्ट ने पटवारी चयन प्रक्रिया से रोक हटाई
टीकमगढ़ जिले के लिधौरा निवासी राजकुमार अहिरवार ने पटवारी भर्ती परीक्षा २०१७ के संबंध में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में राजकुमार अहिरवार ने नियुक्तियों में अस्थि बाधित विकलांगों के लिए आरक्षण न दिए जाने को चुनौती दी थी। याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गत ६ अप्रैल को पटवारी चयन परीक्षा के जरिए होने वाली नियुक्तियां हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन कर दी थीं। इस पर सरकार के राजस्व विभाग प्रमुख सचिव के निर्देश पर आयुक्त ने आगामी असुविधा से बचने के लिए २६ मई को होने वाला चयनित उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन रोक दिया था। गत ३१ मई को अतिरिक्त महाधिवक्ता समदर्शी तिवारी ने कोर्ट से मामले की अनिवार्यता को देखते हुए ग्रीष्मावकाश में इसकी सुनवाई करने का आग्रह किया था। इसे स्वीकार कर कोर्ट ने मामले की सुनवाई की।
अंतरिम आदेश किया स्थगित
कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को गंभीरता से सुना। सोमवार को जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की अवकाशकालीन बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया। फैसले के अनुसार हाईकोर्ट ने पटवारी भर्ती परीक्षा २०१७ में चयनित उम्म्ीदवारों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगाई गई अंतरिम रोक हटा ली है। कोर्ट ने इस मामले से बड़ी संख्या में बेरोजगारों के जुड़े होने के साथ ही प्रशासनिक परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए यह फैसला दिया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में ९५०० पटवारियों की नियुक्तियां की जानी हैं।
Published on:
05 Jun 2018 08:52 am
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