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निजी स्कूल वापस करेंगे बच्चों की फीस, जिला प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, पढ़े पूरी खबर

School Fees: मध्य प्रदेश के इस जिले में छात्रों से अवैध तरीके से फीस बढ़ाकर अपनी जेबें भरने वाले निजी स्कूलों को बड़ा झटका लगा है। कलेक्टर ने उन्हें 38 करोड़ रुपए से अधिक की फीस छात्रों के पैरेंट्स को वापस करने का आदेश दिया है।

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Jabalpur collector ordered private schools to return fees to the parents of students

School Fees: मध्यप्रदेश के जबलपुर में अवैध तरीके से अपनी फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में गठित जिला समिति ने गलत तरीके से से बढ़ाई गई फीस को अमान्य करार देते हुए चार निजी स्कूलों को बच्चों से ली गई फीस वापस करने का आदेश दिया है। यही नहीं, कलेक्टर ने उन पर दो-दो लाख का जुर्माना भी लगाया है।

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ये है मामला

जिला समिति की जांच में पाया गया था कि, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट गर्ल्स सीनियर सेकंडरी स्कूल (कैंट), गेब्रियल हायर सेकंडरी स्कूल (रांझी), डीपीएस (मंडला रोड) और रॉयल सीनियर सेकंडरी स्कूल (संजीवनी नगर) ने अवैध रूप से फीस बढ़ाकर छात्रों के अभिभावकों से पैसे लिए हैं।

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5 सालों में वसूले 38 करोड़ रुपए से ज्यादा की फीस

जबलपुर जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने बताया कि इन निजी स्कूलों ने अकादमिक ईयर 2018-19 से लेकर 2024-25 तक 63 हजार नौ छात्रों से 38 करोड़ 9 लाख रुपए फीस के रूप गलत तरीके से बढ़ाकर वसूले थे। अब इन स्कूलों को जुर्माने की राशि 30 दिन के भीतर आयुक्त लोक शिक्षण के एचडीएफसी बैंक के खाते में जमा करानी होगी। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में रसीद प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन को आदेश दिए गए हैं कि अभिभावकों से वसूली गई फीस वापस लौटाई जाए। बता दें कि जिला समिति अब तक 32 स्कूलों की जांच कर, अवैध तरीके से वसूली गई 265 करोड़ रुपए की फीस वापस करने के आदेश दे चुकी है।