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जबलपुर अनलॉक के नए नियम आज से लागू, नहीं मानने पर होगी सख्त कार्रवाई

जबलपुर अनलॉक के नए नियम आज से लागू, नहीं मानने पर होगी सख्त कार्रवाई  

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Covid-19: Rajasthan unlock 3 guidelines

Jabalpur corona unlock new rules apply today

जबलपुर। जिले में गुरुवार से अनलॉक-3 के तहत काफी बदलाव होने जा रहे हैं। बाजार का समय बढ़ा दिया गया है। बाजार अब प्रतिदिन रात 8.30 बजे तक खुले रहेंगे। रात्रि कालीन कफ्र्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। जिले में सभी जगहो पर संचालित जिमनेजियम खुल जाएंगे। बुधवार को जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों से चर्चा के बाद जिला प्रशासन द्वारा बाजारों के खुलने और रात्रि कालीन कफ्र्यू की अवधि के संबंध में निर्णय लिया गया है।
कलेक्टर भरत यादव ने बुधवार को आदेश जारी कर दुकानों के खुलने का समय एक घंटे बढ़ा दिया है। जिले में दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात साढ़े आठ बजे तक खुली रहेंगी। रात्रिकालीन कफ्र्यू अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इसी तरह योग संस्थानों और जिमनेजियम को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की गाइडलाइन के तहत खोलने की अनुमति मिल गई है।

नई गाइडलाइन : कफ्र्यू अब 9 बजे से, जिम और योग सेंटर भी आज से हो जाएंगे शुरू
एक घंटा ज्यादा देर तक खुलेंगे बाजार

कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध जारी- गाइडलाइड के अनुसार जिला प्रशासन के द्वारा घोषित किए गए सभी कंटेनमेंट जोन के भीतर जिम्नेजियम और योग संस्थानों को नहीं खोला जा सकेगा।
इन कार्यक्रमों पर भी रोक-सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन तथा बड़े सम्मेलन।

ये संस्थान रहेंगे बंद
जिले में स्कूल, महाविद्यालय, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। केवल दूरस्थ अथवा ऑनलाइन शिक्षा की अनुमति जारी रहेगी। सिनेमा हाल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल तथा इसी प्रकार के अन्य स्थान भी बंद रहेंगे। उन्हें खोलने की अनुमति नहीं मिली है।