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नौकरी करने वालों के लिए खुशखबरी, नगर निगम में जारी रहेगी सीधी भर्ती

नौकरी करने वालों के लिए खुशखबरी, नगर निगम में जारी रहेगी सीधी भर्ती  

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जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर नगर निगम में सीधी भर्ती के तहत चयन प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए। जस्टिस शील नागू की सिंगल बेंच ने कहा कि कोर्ट की अनुमति बिना परिणाम घोषित न किए जाएं। कोर्ट ने नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव व आयुक्त एवं नगर निगम जबलपुर के आयुक्त को जवाब पेश करने के निर्देश दिए।

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नगर निगम अधिकारी एवं कर्मचारी संघ जबलपुर व दैवेभो अनिल मिश्रा, अनंत दुबे की ओर से याचिका दायर की गई। कहा गया कि 20-30 सालों से काम कर रहे कई दैवेभो को नियमित नहीं किया गया। पूर्व में हाईकोर्ट ने नगर निगम में कार्यरत दैवेभो को नियमित करने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा कोर्ट ने कहा था कि नगर निगम में रिक्त पदों पर भर्ती की जाए। इन पदों पर नियुक्ति के पहले दैवेभो के आवेदनों पर विचार किया जाए। कोर्ट को बताया गया कि हाल ही में व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने नगर निगम में सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। तर्क दिया गया कि अभी तक दैवेभो के नियमितिकरण पर विचार नहीं किया गया है, इसलिए सीधी भर्ती पर रोक लगाई जाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सीधी भर्ती प्रक्रिया के परिणाम की घोषणा पर स्थगन आदेश जारी कर दिया।

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