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कटनी: घूसखोर डॉक्टर को तीन साल की सजा, मांगा था 33 प्रतिशत कमीशन

विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अदालत ने सुनाई सजा    

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Bribery doctor

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कटनी। घूंसखोर डॉक्टर को जिला न्यायालय की विशेष अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है। डॉक्टर के खिलाफ भुगतान के एवज में 33 प्रतिशत कमीशन मांगने पर लोकायुक्त टीम ने ट्रैप की कार्रवाई की थी। विशेष लोक अभियोजक संजय पटेल के अनुसार डॉ योगेश झा 2016 में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के पद पर पान उमरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ थे। इसी के अंतर्गत ढीमरखेड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रसूताओं को चाय-नाश्ता व भोजन सप्लाई करने वाले होटल संचालक से 75 हजार रुपए का बिल भुगतान करने के एवज में 35 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। होटल संचालक ने इसकी शिकायत लोकायुक्त एसपी से की तो 3 मार्च 2016 को लोकायुक्त की टीम ने 25 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया गया। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय ने बुधवार को निर्णय सुनाते हुए उमरियापान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के तत्कालीन बीएमओ डॉ. योगेश झा को दोषी पाते हुए 3-3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।


यह है मामला

बताया गया है कि घूंसखोर डॉक्टर ने 75 हजार रुपए के भुगतान के लिए होटल संचालक सुनील कुमार पटेल को एक साल तक दौड़ाया था। वह बिना घूंस लिए बिल पास करने को तैयार नहीं था। परेशान होकर होटल संचालक ने डॉ झा के खिलाफ लोकायुक्त एसपी से शिकायत की और रंगे हाथ पकड़वा दिया था। सुनील ने यह भी बताया कि पहले तो वह 35 हजार रुपए मांग रहा था बाद में 25 हजार में तैयार हुआ था।