27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सम्पत्ति के लिए कैंची मारकर पिता की हत्या करने वाले को उम्रकैद

जिला अदालत ने सम्पत्ति के लिए अपने ही पिता की कैंची मार मारकर हत्या करने के आरोपी को अपराधी करार दिया।विशेष न्यायाधीश उदय सिंह मरावी की कोर्ट ने आरोपी को अपनी भाभी पर जानलेवा हमला करने के जुर्म में 10 वर्ष के कठिन कारावास की सजा व जुर्माने से भी दंडित किया।

less than 1 minute read
Google source verification
Court

Court

सम्पत्ति के लिए कैंची मारकर पिता की हत्या करने वाले को उम्रकैद

कोर्ट ने हत्या के प्रयास में भी सुनाई 10 वर्ष के कठिन कारावास की सजा, जुर्माना भी लगाया
जबलपुर।
जिला अदालत ने सम्पत्ति के लिए अपने ही पिता की कैंची मार मारकर हत्या करने के आरोपी को अपराधी करार दिया।विशेष न्यायाधीश उदय सिंह मरावी की कोर्ट ने आरोपी को अपनी भाभी पर जानलेवा हमला करने के जुर्म में 10 वर्ष के कठिन कारावास की सजा व जुर्माने से भी दंडित किया।


अभियोजन के अनुसार गोहलपुर निवासी कोष्टा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 15 नवम्बर 2020 को फरियादी का देवर आरोपी मनीष कोष्टा उनके घर आया और संपत्ति के बंटवारे को लेकर उसके ससुर अथाईलाल कोष्टा से विवाद किया। 16 नवम्बर 2020 को दोपहर में लगभग 2ः45 बजे देवर मनीष कोष्टा फिर उसके घर आया और संपत्ति के बंटवारे को लेकर गंदी-गंदी गालियां देने लगा। उसने गाली देने से मना किया तो देवर मनीष कोष्टा ने अपनी पेंट की जेब से कैंची निकालकर उस पर वार किया। वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसके चिल्लाने पर उसके ससुर अथाईलाल उसे बचाने आये तो उन्हें भी मनीष ने पेट में तीन-चार बार कैंची से मारा। उसके ससुर अथाईलाल लहु-लुहान होकर जमीन पर गिर गये। उसके बाद आरोपी भाग गया। ईलाज के दौरान अथाईलाल की मृत्यु हो गई। रिपोर्ट पर थाना गोहलपुर में मामला दर्ज हुआ। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी मनीष कोष्टा को धारा 302 भादावि के तहत आजीवन कारावास, 2000 रूपये का अर्थदंड एवं धारा 307 में 10 वर्ष के कठिन कारावास , 1000 रूपये के अर्थ दण्ड से दंडित किया।