
छत पर अकेली सो रही विवाहिता से गांव के युवक ने किया दुष्कर्म, मुंबई फोन कर पति को बताया
जबलपुर. सिहोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत नौ जून को चार वर्ष की बच्ची के साथ हुए बलात्कार का प्रकरण जघन्य वारदात में शामिल किया गया है। इस प्रकरण की जांच पुलिस पूरी कर चुकी है। चालान पेश करने से पहले सिहोरा पुलिस ने शुक्रवार को किशोर न्याय बोर्ड से सामान्य अपराधियों की तरह मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। सोमवार को किशोर न्याय बोर्ड निर्णय सुनाएगा।
पुलिस के अनुसार पीडि़त का अब भी मेडिकल में इलाज चल रहा है। मेडिकल में पहुंचे पॉक्सो के जज ने भी बालिका का बयान लिया। उसने अपचारी का नाम बताया। पुलिस ने बालिका की डीएनए जांच सागर स्थित फॉरेंसिक लैब को भेजा है।
news facts-
- बलात्कारी की उम्र 17 वर्ष 8 माह, बड़े अपराधियों की तरह चले मुकदमा
-सिहोरा पुलिस ने जघन्य प्रकरण बताते हुए किशोर न्याय बोर्ड से मांगी अनुमति
16 वर्ष से ऊपर के किशोर पर चल सकता है बालिग की तरह प्रकरण
एएसपी रायसिंह नरवरिया ने बताया कि दिल्ली निर्भयाकांड के बाद 16 वर्ष से अधिक के किशोर पर बालिग की तरह प्रकरण चलाने का नियम बना है। सिहोरा प्रकरण में अपचारी किशोर की उम्र 17 वर्ष आठ महीने है। पुलिस ने प्रकरण में अपचारी किशोर के घुटने की मिट्टी और घटनास्थल की मिट्टी को भी जांच के लिए भेजा है। इसकी रिपोर्ट प्रकरण में अहम साक्ष्य साबित होगा।
ये है मामला
नौ जून को घर के सामने खेल रही बच्ची के साथ एक किशोर ने बलात्कार किया। मासूम मां के पास पहुंची, तो उसने शोर मचाकर गांव वालों को घटना के बारे में बताया। इसके बाद गांव वालों ने अपचारी की पिटाई करते हुए पुलिस के हवाले किया था।
Published on:
15 Jun 2019 11:38 am
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