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new rules for corona lockdown : आठ बजे दुकान बंद नहीं हुई तो पुलिस करेगी कार्रवाई, प्रदेश में नया नियम लागू

पुलिस ने गृह विभाग की गाइडलाइन के तहत की कार्रवाई

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new rules for corona lockdown

जबलपुर। बाजार में शनिवार अचानक पुलिस वाहनों से सायरने बजने लगे, तो व्यापारियों एवं ग्राहकों को रात्रिकालीन कफ्र्यू की याद आ गई। रात आठ बजे सभी दुकानों को पुलिस ने बंद करवा दिया। गृहविभाग की गाइडलाइन के अनुसार दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया गया था। रेस्टोरेंट, दवा दुकान, राशन और खान-पान की दुकानों को छोडकऱ बाकी को बंद कराया गया।

बाजार में बजे पुलिस के सायरन, रात आठ बजे बंद कराईं दुकानें

कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शुक्रवार को प्रदेश के गृह विभाग ने आदेश जारी किया था। इसमें कुछ प्रमुख सामग्री की दुकानों को छोडकऱ बाकी बंद करने के निर्देश दिए गए थे। जिला प्रशासन की ओर से भी इस आदेश का पालन करवाने के लिए पुलिस को निर्देशित किया गया था। शाम 7.30 बजे से ही तमाम थाना क्षेत्रों की पुलिस वाहनों से निकली और अनाउंस किया कि व्यापारी अपनी दुकानें आठ बजे तक बंद कर दें। इसी प्रकार ग्राहकों से भी जल्दी खरीदी करने के बाद घर जाने का संदेश दिया गया।

शराब की दुकानों में लगी भीड़
रात आठ बजे से बाजार बंद होने की सूचना पर शराब की दुकानों पर भीड़ जमा हो गई। किराना दुकानों में भी भीड़ नजर आई।

गृहविभाग की गाइडलाइन के अनुसार रात आठ बजे तक ही दुकानों के खुलने का समय निर्धारित किया गया है। इसी अनुपालन में सभी थाना प्रभारियों को दुकानें बंद कराने का निर्देश दिया गया था।
- सिद्धार्थ बहुगुणा, एसपी

इधर, होम आइसोलेशन का पोस्टर हटाने पर दवा दुकान की बंद

होमआइसोलेशन का पोस्टर हटाकर दूसरी जगह लगाने पर मेडिकल कॉलेज के समीप रवि मेडिकोज नाम की दवा दुकान को तीन दिनों के लिए बंद करवा दिया गया। तहसीलदार गोरखपुर की ओर से कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर की गई कार्रवाई में दुकान संचालक पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। तहसीलदार अनूप श्रीवास्तव ने बताया कि रवि मेडिकोज के संचालक दुकान के ऊपर निवास भी कर रहे हैं। उनके परिवार के एक सदस्य को हॉल ही में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। दुकान के बाहर होम आइसोलेशन का पोस्टर लगाया गया। जिसे दुकान संचालक द्वारा हटाकर ऐसी जगह लगा दिया गया था ताकि कोई उसे देख न सके। इस पर यह कार्रवाई की गई।