
Court order School fee matter in consumer court
जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट से जबलपुर की मदनमहल पहाड़ी पर अवैध रूप से निर्माण कर रहने वाले 16 निवासियों को राहत नहीं मिल पाई। शुक्रवार को जस्टिस सुजय पॉल व जस्टिस बीके श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच ने पहाड़ी से अतिक्रमण व अवैध निर्माण हटाने के अपने पूर्व आदेश पर रोक लगाने से साफ इंकार कर दिया। कोर्ट ने याचिका की अगली सुनवाई मदनमहल पहाड़ी के अवैध निर्माणों के खिलाफ दायर मूल जनहित याचिका के साथ 2 जुलाई को करने का निर्देश दिया।
सेठी नगर गुप्तेश्वर निवासी हेमलता सिंह परिहार, इंदिरा बस्ती निवासी लता वानखेडे, पावन भूमि के पीछे निवासी रिचा सिरस्कर समेत पहाड़ी पर अवैध निर्माणकर्ता 16 लोगों की ओर से याचिका दायर की गई। कहा गया कि एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पहाड़ी के अवैध निर्माण हटाने के आदेश दिए। इसके चलते प्रशासन ने उनके मकान भी हटाने के लिए नोटिस दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन सिंह के साथ अधिवक्ता राजेश सोनी ने तर्क दिया कि बरसात सिर पर है। ऐसे में हटाए जाने पर याचिकाकर्ताओं के सामने संकट खड़ा हो जाएगा। जबकि विस्थापितों को खुली जगह में बसाया जा रहा है। कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया। मामले क ो 2012 में दायर की गई मूल जनहित याचिका के साथ संलग्न करने का निर्देश दिया गया। अब इस पर सुनवाई 2 जुलाई को होगी।
Published on:
28 Jun 2019 08:28 pm
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