
mp high court latest judgment in hindi for BJP leader
जबलपुर। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने सरकारी जमीन पर खुलेआम अतिक्रमण किया। अवैध तरीके से दो मंजिला इमारत तान दी। इस इमारत के नीचे दुकानें बनाकर किराए पर दे दी और ऊपरी मंजिल पर गल्र्स हॉस्टल बना दिया। हद तो तब हो गई जब भाजपा नेता इस अवैध बिल्ंिडग में हॉस्टल का किराया भी राज्य सरकार से वसूलना शुरू कर दिया। इस धांधली पर बुधवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता एवं जस्टिस एचपी सिंह की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब-तलब किया है। कोर्ट ने कथित अतिक्रमणकारी को नोटिस जारी कर उसका पक्ष भी पूछा है।
खसरा नंबर 746
अनूपपुर जिले के जैतहरी निवासी नंदलाल सोनी ने यह जनहित याचिका दायर की है, इसमें कहा गया है कि शहर में स्थित बेशकीमती खसरा नंबर ७४६ की जमीन पर स्थानीय भाजपा नेता अनिल कुमार गुप्ता ने कब्जा कर लिया है। अतिक्रमण कर उसने इस जमीन पर दो मंजिला भवन बनाया। भवन के नीचे तल पर दुकानें और ऊपरी तल पर हॉस्टल बनाकर किराए पर दे दी है। इसे अवैध बताते हुए अतिक्रमण हटाने व कब्जाधारी पर कार्रवाई करने याचिका में मांग की गई।
आदिवासी विभाग दे रहा किराया
हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका में बताया गया है कि भाजपा नेता द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा करके सरकार से किराए की वसूली की जा रही है। अवैध गल्र्स हॉस्टल को बकायदा आदिवासी विकास विभाग को किराए पर दिया गया है। जिसके एवज में आदिवासी विकास विभाग भाजपा नेता को प्रति माह के हिसाब से किराए का भुगतान कर रहा है।
13 मार्च को अगली सुनवाई
प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने तथाकथित अतिक्रमणकारी अनिल गुप्ता को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। सरकार की ओर से मामले पर जवाब पेश करने के लिए मोहलत मांगी गई, जिसे स्वीकार कर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई १३ मार्च को नियत की है।र्
Published on:
15 Feb 2018 10:27 am
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