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हाई कोर्ट का फैसला, इस उम्र के बाद अविवाहित बेटी को नहीं मिलेगा फैमिली पेंशन का लाभ

MP High Court : हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद साफ किया कि 24 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद अविवाहित पुत्री फैमिली पेंशन की पात्रता नहीं रखती।

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mp high court on family pension

MP High Court : मध्य प्रदेश से फैमिली पेंशन का लाभ लेने की पात्रता संबंधित एक मामला सामने आया है। दरअसल एमपी हाई कोर्ट(MP High Court) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि दिवंगत कर्मचारी की अविवाहित पुत्री को 24 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद फैमिली पेंशन का लाभ नहीं मिल सकता है। यह फैसला न्यायाधीश संजय द्विवेदी की एकलपीठ द्वारा सुनाया। जिसमें 29 वर्षीय युवती द्वारा दायर याचिका को सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज कर दिया गया।

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सुनवाई के बाद कोर्ट ने किया साफ

जानकारी के मुताबिक, यह याचिका मोना ठाकुर ने दायर की थी, जो जबलपुर(Jabalpur) निवासी हैं। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसके पिता गणेश प्रसाद शासकीय सेवा में थे और उनके निधन के बाद उसकी मां को फैमिली पेंशन(Family Pension) प्राप्त हो रही थी। मां के 19 मार्च, 2003 को निधन के बाद मोना ने फैमिली पेंशन का लाभ पाने के लिए अदालत में गुहार लगाई थी।

हालांकि, हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद साफ किया कि 24 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद अविवाहित पुत्री फैमिली पेंशन की पात्रता नहीं रखती।