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#MPHighcourt राज्य पुलिस सेवा के दो अधिकारियों की सीनियरिटी छिनी

हाई कोर्ट ने लगाया 50 हजार रुपए का जुर्माना- एसपी सीएम सिक्योरिटी और एएसपी जबलपुर गे्रडेशन लिस्ट में नीचे किए गए जबलपुर। राज्य पुलिस सेवा के दो अधिकारियों के वरिष्ठता क्रम में किए गए बदलाव को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस जीएस अहलूवालिया की एकलपीठ ने खारिज कर दिया है।

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हाई कोर्ट ने लगाया 50 हजार रुपए का जुर्माना

MP Highcourt Jabalpur

उन्हें वरिष्ठ्रता क्रम में नीचे करते हुए दोनों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जो एक माह में कोर्ट रजिस्ट्री के खाते में जमा करने के आदेश दिए गए हैं।

याचिकाकर्ता सहायक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय राजेंद्र कुमार वर्मा ने पुलिस मुख्यालय भोपाल के 17 नवम्बर 2016 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनसे जूनियर दो पुलिस अधिकारियों को वरिष्ठता सूची में ऊपर कर दिया गया था। जिसकी सूचना भी उन्हें दी गई थी। याचि

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उसका चयन उप पुलिस अधीक्षक के पद पर 29 सितम्बर 1997 में नियुक्ति हुई थी। लेकिन 2016 में पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा बिना किसी कारण और सूचना के ग्रेडेशन लिस्ट में बदलाव कर उसके बाद के दो उप पुलिस अधीक्षकों को उससे सीनियर कर दिया गया। जो विधि विरुद्ध था। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने वरिष्ठता सूची में याचिकाकर्ता को ऊपर करने के आदेश दिए।

यह है मामला
याचिकाकर्ता राजेंद्र कुमार वर्मा से सीनियर बना दिए गए अजय पाण्डेय एसपी सीएम सिक्योरिटी और डॉ संजय अग्रवाल एएसपी जबलपुर का चयन पहले सहायक पंजीयक सहकारिता के पद पर हुआ था। बाद में चयनित दो डीएसपी ने ज्वाइनिंग नहीं दी तो प्रतीक्षा सूची में रखे गए पाण्डेय और अग्रवाल को 5 अक्टूबर 1998 को डीएसपी बना दिया गया। इस लिहाज से वे याचिकाकर्ता से 13 महीने जूनियर थे, लेकिन 2016 में ग्रेडेशन लिस्ट में नाम उनसे ऊपर कर दिया गया था।