परिवहन विभाग ने हाई कोर्ट में दी अंडरटेकिंग- लिखकर दिया जनवरी के बाद परिवहन नियम के उल्लंघन पर अवमानना के होंगे जिम्मेदार जबलपुर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के समक्ष परिवहन विभाग ने मोटर वीकल एक्ट के नियमों के पालन को लेकर अंडरटेकिंग दी है। जिसमें 15 जनवरी 2024 तक हर दोपहिया वाहन चालक के सिर पर हेलमेट होगा, हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट होगी और कार चालक सीट बेल्ट पहनेंगे।
इस पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के लिए अगली डेट 16 जनवरी 2024 तय कर दी।
बता दें, वर्ष 2021 में ग्वालियर की विधि छात्रा ऐश्वर्या शान्डिल्य की ओर से ग्वालियर बेंच में जनहित याचिका दायर की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश ने यह याचिका ग्वालियर पीठ से मुख्यपीठ जबलपुर स्थानांतरित कराई। याचिकाकर्ता की ओर से बताया कि मोटर वीकल एक्ट और रूल्स में दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। दलील दी गई कि प्रदेश में केवल कागजों में कार्रवाई हो रही है, जबकि हकीकत में नियमों का पालन नहीं हो रहा। इस पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कार्ययोजना बनाकर अंडरटेकिंग देने के आदेश दिए थे।
अवमानना की ली जिम्मेदारी
प्रदेश सरकार ने मोटर वीकल अधिनियम के प्रावधानों का जनता से पालन सुनिश्चित कराने कार्ययोजना प्रस्तुत की। इस संबंध में अतिरिक्त महाधिवक्ता हरप्रीत रूपराह ने अंडरटेकिंग दी कि आगामी 6 माह के भीतर प्रदेश के प्रत्येक वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लग जाएंगी।15 जनवरी 2024 के बाद यदि नियमों का उल्लंघन होता है तो परिवहन आयुक्त और एडीशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अवमानना की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे। युगलपीठ ने एडीशनल एजी की अंडरटेकिंग को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले पर अगली सुनवाई 16 जनवरी 2024 को निर्धारित की है।