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नेशनल लोक अदालत 14 दिसंबर को, प्रदेश भर में समझौते से निपटेंगे हजारों मामले

हाईकोर्ट, जिला अदालत सहित सरकारी कार्यालयों में भी होगा आयोजन

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 National Lok Adalat

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जबलपुर. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार सर्वोच्च न्यायालय से लेकर तहसील न्यायालयों मे 14 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयेाजन किया जाएगा। जबलपुर में मप्र हाईकोर्ट की मुख्यपीठ, जिला अदालत, तहसील न्यायालय सिहोरा तथा पाटन के अलावा विभिन्न सरकारी कार्यालयों में भी नेशनल लोक अदालत का आयेाजन किया जाएगा।

हाईकोर्ट में बैठेंगी नौ बेंच
प्रकरणों के निराकरण के लिए हाईकोर्ट की मुख्यपीठ में नौ बेंच तथा जिला अदालत में 66 बेंच का गठन किया गया है। कुटुम्ब न्यायालय में तीन खंडपीठ व श्रम न्यायालय में एक खंडपीठ बैठेगी। तहसील न्यायालय सिहोरा में पांच खंडपीठें व पाटन में तीन खंडपीठों का गठन किया गया। रेलवे के विशेष जज अपने न्यायालय में लम्बित प्रकरणों के साथ ही रेलवे एक्ट से सम्बंधित प्रकरणों का निराकरण केंद्रीय जेल में करेंगे।

सभी प्रकार के मामले निपटेंगे
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शरद भामकर ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में सिविल, आपराधिक, चेक बाउंस, विद्युत अधिनियम, जल कर, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम न्यायालय, भूमि अधिग्रहण, बैंक रिकवरी, राजस्व प्रकरण (न्यायालयों में लंबित) व ऐसे प्रकरण जिनमें विवाद है। लेकिन, न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं (प्रिलिटिगेशन), का निराकरण आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर किया जाएगा।

कोर्ट फीस मिलेगी वापस
नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित सिविल प्रकरणों में राजीनामा किए जाने पर आवेदकों को कोर्ट फीस वापस प्राप्त होगी। बैंक रिकवरी, विद्युत तथा नगर निगम के जल कर के प्रकरणों में विशेष छूट का लाभ दिया जाएगा।