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जबलपुर में नई कलेक्टर गाइडलाइन जारी, बढे जमीनों के दाम

जबलपुर में नई कलेक्टर गाइडलाइन जारी, बढे जमीनों के दाम  

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New collector guidelines

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जबलपुर. जिले में नई कलेक्टर गाइडलाइन बुधवार शाम से लागू हो गई है। पहले लोकसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावी होने की बात कहकर इसे एक अप्रेल से लागू नहीं किया गया। बाद में आयोग की तरफ से एनओसी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया गया। हालांकि नए वित्तीय वर्ष के पहले तीन दिनों में न स्लॉट हुए न रजिस्ट्री। ऐसे में लोगों को परेशान भी होना पड़ा।

विभाग ने मांगा था आयोग से अभिमत
पहले एक अप्रेल से गाइडलाइन लागू होनी थी। मगर लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण इसे आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया था। इस बीच विभाग ने आयोग से अभिमत मांगा था, इस पर वहां से अनापत्ति प्रदान कर दी गई। इसलिए तीन अप्रेल से नई गाइडलाइन को लागू कर दिया गया है। जिले की कुल लोकेशन में 12 सौ लोकेशन पर एक से 100 प्रतिशत तक की वृद्धि हो गई है। ऐसे जो भी रजिस्ट्री होगी वह नई दरों के आधार पर होगी।

मार्च में हुईं खूब रजिस्ट्री
गाइडलाइन बढ़ने की संभावना को देखते हुए लोगों ने 31 मार्च तक बड़ी संख्या में रजिस्ट्री करवा ली थी। एक दिन में 300 से 400 रजिस्ट्री हुईं। विभाग को इस दौरान सात से आठ करोड़ रुपए तक राजस्व मिला। जिला पंजीयन कार्यालय को 562 करोड़ रुपए राजस्व तक मिला। लेकिन एक अप्रेल से रजिस्ट्री बंद हो गईं। न सर्वर चला न स्लॉट बुक हुए। विभागीय सूत्रों ने बताया कि नई गाइडलाइन केा लेकर महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक कार्यालय की तरफ से चुनाव आयोग से अभिमत मांगा था। इसके मिलने तक रजिस्ट्री का काम रोक दिया गया।