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new corona infection : कोरोना केस बढ़े तो लगा दिया कर्फ्यू, ये नियम हुए जरूरी

कोरोना को देखते हुए जारी किए सख्ती के निर्देश और प्रतिबंधात्मक गाइडलाइन

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Corona case increases

जबलपुर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए शहर का बाजार बुधवार से रात 10 बजे बंद हो जाएगा। शासन की तरफ से प्रदेश के 10 जिलों में यह बंदिश लगाने के निर्देश दिए गए हैं। उनमें जबलपुर भी शामिल है। इसका पालन मंगलवार रात से ही दिखाई देने लगा। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी बाजार क्षेत्रों में निकले। रोको टोको अभियान को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में तेज कर दिया गया है। प्रमुख बाजार क्षेत्र में पुलिस के माध्यम से उद्घोषणा भी कराई गई। सडक़ों पर पुलिस कर्मी उन लोगों पर कार्रवाई करते नजर आए, जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया।

बिना मास्क के प्रवेश नहीं दें
कलेक्टर ने वर्चुअल मीटिंग में आम नागरिकों को जागरूक करने के साथ ही कहा कि दुकानदारों से भी कहा जाए कि वे अपनी दुकान के भीतर बिना मास्क लगाए ग्राहकों को प्रवेश न दें तथा दो गज की दूरी के नियम का भी कड़ाई से पालन करें। स्टेशन और विमानतल पर आने वाले हर यात्री की स्कीनिंग करने के निर्देश भी बैठक में दिए। नागपुर और महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को सात दिन के लिाए होम क्वारंटीन करने के शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी। उन्होंने महाराष्ट्र के शहरों से हवाई यात्रा कर जबलपुर आने व्यक्ति के विमानतल पर ही सैम्पल लेने के निर्देश दिए।

यात्रियों ने नहीं लगाया मास्क, तो परमिट होगा रद्द
बसों में सवार यात्रियों ने मास्क नहीं लगाया, तो बस का परमिट रद्द कर दिया जाएगा। कोरोना के एक बार फिर बढ़ते संक्रमण को लेकर यह निर्णय लिया गया है। बसों में सीट के अनुपात में अधिक यात्री सवार हुए, तो भी ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परिहवन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह निर्देश दिए हैं, जिसके बाद गुरुवार से बसों की जांच की जाएगी। आरटीओ संतोष पॉल ने बताया कि शहर में कई ऐसे रूट हैं, जहां दो से पांच मिनट के अंतराल में बसों को परमिट जारी किया गया है। लेकिन, अब ऐसा नहीं होगा। सभी परमिटों की एक बार फिर समीक्षा की जाएगी। इसके बाद पुराने परमिट के समय अंतराल को न्यूनतम दस मिनट किया जाएगा। अब नए परमिट दस मिनट के अंतराल के लिए जारी होंगे। पॉल ने कहा कि दिव्यांग यात्रियों को बस में 50 प्रतिशत किराए में छूट दी जाएगी। यदि किसी दिव्यांग से पूरा किराया वसूला गया तो बस ऑपरेटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं को कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।