13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राइस मिल का लायसेंस निरस्त करने का आदेश स्थगित

कटनी का मामला, हाइकोर्ट ने जांच के रिकॉर्ड किए तलब

less than 1 minute read
Google source verification
hearing by video conference at rajasthan high court

patrika

जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने तत्कालीन विधायक की शिकायत पर हुई जांच के बाद कटनी की राइस मिल का लाइसेंस निरस्त करने के आदेश को आगामी सुनवाई तक स्थगित कर दिया। जस्टिस अतुल श्रीधरन की सिंगल बेंच में मामले पर अंतिम सुनवाई के निर्देश देकर जांच से संबंधित सभी दस्तावेज तलब किए। अगली सुनवाई 15 सितंबर नियत की गई। कटनी की फूड फेयर ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शंकर मेहानी की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि वे चावल मिल के संचालक हैं। राज्य सरकार ने उन्हें बासमती धान खरीद कर चावल बनाने के लिए लाइसेंस दिया। इसके लिए राज्य सरकार ने उन्हें बाजार शुल्क से छूट प्रदान की। तत्कालीन विधायक कुंवर सौरव सिंह ने सरकार से उनकी झूठी शिकायत कर दी कि वह अपने मिल में बासमती चावल की बजाए अन्य धान खरीद कर उसका चावल बनाते हैं। शिकायत के आधार पर जांच कमेटी गठित की गई। कमेटी ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना अपना फैसला सुना दिया। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि शिकायत सही है। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने उनकी मिल को दी गई बाजार शुल्क से छूट वापस लेने के आदेश जारी कर दिए। इस आदेश को एकपक्षीय बताते हुए निरस्त करने का आग्रह किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आगामी सुनवाई तक कोई भी कठोर कार्यवाही ना करने के निर्देश देकर छूट वापस लेने का आदेश स्थगित कर दिया।