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भाजपा विधायक संजय पाठक परिवार की फर्मों पर 443 करोड़ वसूली का बढ़ा दबाव, समय समाप्ति नोटिस जारी

Final Notice : कलेक्टर न्यायालय ने 443 करोड़ की वसूली के लिए समय समाप्ति नोटिस जारी कर विधायक संजय पाठक परिवार की फर्मों को अंतिम मौका दिया है। विधायक पाठक और खनन कारोबारी सुमित अग्रवाल से जुड़ी खदानों का मामला।

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Final Notice

भाजपा विधायक संजय पाठक परिवार की फर्मों को समय समाप्ति नोटिस (Photo Source- patrika)

Final Notice : लम्बे समय से 443 करोड़ रुपए की राशि जमा करने में आनाकानी करने वाले विजयराघवगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक की मुसीबतें अब और बढ़ सकती हैं। उनके परिवार से जुड़ी फर्मों को पहले नोटिस जारी किया गया था। लेकिन, परिवार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया और न ही राशि जमा नहीं की गई। छह महीने पुराने इस प्रकरण को लेकर अब मध्य प्रदेश के जबलपुर कलेक्टर न्यायालय ने इन फर्मों को आखिरी मौका देने के लिए समय समाप्ति नोटिस जारी किया है।

इन फर्मों को जारी किया नोटिस

इस प्रकरण में तीन फर्मों को नोटिस भेजा गया है। इनमें विधायक पाठक के परिवार से जुड़ी दो फर्म निर्मला मिनरल्स और आनंद माइनिंग कारपोरेशन शामिल हैं। तीसरी फर्म पेसिफिक एक्सपोर्टर्स हैं, जिसके संचालक सुमित अग्रवाल हैं। इनकी खदान सिहोरा के ग्राम रीठी में संचालित है। विधायक पाठक के परिवार की दोनों फर्म सिहोरा में प्रतापपुर, टिकरिया और दुबियारा में खनन करती हैं। जांच में पाया गया कि इन फर्मों ने स्वीकृत मात्रा से 84 लाख 57 हजार 640 टन अतिरिक्त आयरन ओर का खनन किया था। इसकी कुल वसूली योग्य राशि 443 करोड़ 4 लाख 86 हजार रुपए है।

बिना अनुमति अतिरिक्त खनन

नियमानुसार, किसी भी खदान में खनिज के खनन के लिए सिया से अनुमति लेना अनिवार्य है। अनुमोदित मात्रा से अधिक खनन करना गैरकानूनी है। खनिज विभाग की जांच टीम ने खदानों का निरीक्षण कर अतिरिक्त उत्खनन की मात्रा के आधार पर प्रतिवेदन कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया। सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया गया। अब अंतिम निर्णय होना है।

राज्य स्तरीय समिति ने की थी जांच

स्थानीय स्तर पर यह मामला पकड़ में नहीं आया। शिकायत के बाद राज्य स्तरीय जांच समिति ने आठ खदानों की जांच की। इसमें वर्ष 2004 से 2017 तक के उत्पादन, खनन योजना, पर्यावरण अनापत्ति, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति सहित अन्य दस्तावेजों की समीक्षा की गई। जांच में पाया गया कि फर्मों ने स्वीकृत खदानों से अतिरिक्त खनन किया।

फर्मों का विवरण और वसूली योग्य राशि

-फर्म का नाम ------ अतिरिक्तखनन वसूली ---- योग्य राशि

-आनंद माइनिंग कारपोरेशन --- 55,56,167 ----- 2,32,51,36,190

-निर्मला मिनरल्स ---- 18,11,616 ---- 1,26,79,55,700

-पेसिफिक एक्सपोर्टर्स ----- 10,89,860 ---- 81,73,95,000

(नोट : खनन की मात्रा टन में, वसूली योग्य राशि रुपए में)

खास बातें

-अब और बढ़ सकती हैं विजयराघवगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक की मुसीबतें।

-भाजपा विधायक के परिवार से जुड़ी फर्मों को जबलपुर कलेक्टर न्यायालय की ओर से फाइनल नोटिस जारी हुआ।

-443 करोड़ 4 लाख 86 हजार रुपए है संबंधित फर्मों से वसूली।