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property in jabalpur : जबलपुर में इनसे प्लॉट न लें, अवैध घोषित हो गई हैं पूरी कॉलोनियां

locationजबलपुरPublished: Jan 13, 2021 02:40:42 pm

Submitted by:

Lalit kostha

जबलपुर में इनसे प्लॉट न लें, अवैध घोषित हो गई हैं पूरी कॉलोनियां
 

This time there will be no increase in rates of houses, plots and land

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जबलपुर। ग्राम धनपुरी और बरगी में अवैध रूप से तीन कॉलोनियों के संचालकों पर कलेक्टर ने एफआइआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। भूखंडों की बिक्री करने के बाद नामांतरण एवं बंटवारा की कार्रवाई नहीं करने के अलावा इसे अहस्तांतरणीय दर्ज करने के निर्देश सम्बंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारियों को दिए हैं।

नियमों के उल्लंघन पर कलेक्टर ने दिया निर्देश, धनपुरी और बरगी का मामला
तीन कॉलोनाइजर्स पर होगी एफआइआर
जबलपुर एसडीएम नम: शिवाय अरजरिया ने बताया कि जबलपुर तहसील के बरगी गांव के दो तथा धनपुरी गांव के एक प्रकरण में पंचायती राज अधिनियम की धारा 61 घ के तहत कार्रवाई की गई है। इन तीनों प्रकरणों में कॉलोनाइजर की ओर से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा स्वीकृत अभिन्यास डायवर्सन आदेश और विकास अनुज्ञा के बिना जमीनों को भूखंडों में विभाजित कर विक्रय किया गया है।

 

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एक प्रकरण में जबलपुर तहसील के बरगी निवासी संजू रजक और मुकेश रजक ने बरगी गांव के खसरा नंबर 586/1 रकबा 2.02 हेक्टेयर भूमि को भू-खंडों में विभाजित कर बिक्री कर दी। इस वजह से कलेक्टर ने नायब तहसीलदार बरगी को निर्देशित किया कि इस भूमि को अहस्तांतरणीय दर्ज करने, नामांतरण, बंटवारा की कार्रवाई न करने पर सम्बंधितों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराएं। दूसरे प्रकरण में नेपियर टाउन निवासी अनूप जैन ने बरगी गांव स्थित खसरा नम्बर 304/1 व 304/, जिनका रकबा क्रमश: 0.155 एवं 0.155 हेक्टेयर भूमि को भूखंडों में विभाजित कर बेच दी।

उन्होंने बताया कि कलेक्टर के संज्ञान में मामला आने के बाद नायब तहसीलदार बरगी को निर्देशित किया कि इस भूमि को अहस्तांतरणीय दर्ज करें। इसके अलावा ग्राम धनपुरी निवासी सरस केशरवानी, संजय केशरवानी, दिलीप केशरवानी और राजकुमार गुप्ता द्वारा खसरा नम्बर 215/1 रकबा 0.402 हेक्टेयर भूमि को भूखंडों में विभाजित कर विक्रय किया जा चुका है। प्रभारी अधिकारी कालोनी सेल अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर अरजरिया ने इस प्रकरण को कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के समक्ष प्रस्तुत किया। कलेक्टर ने नायब तहसीलदार खमरिया को संबंधितों द्वारा नामांतरण, बंटवारा की कार्रवाई न करने एवं अहस्तांतरणीय दर्ज करने और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश दिया है।

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