हर एक के लिए हो जरूरी
अधिवक्ता संघी ने कहा कि कायदे से वाटर हार्वेस्टिंग राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। यदि समय रहते जल संरक्षण व संवर्धन की दिशा में ठोस कदम न उठाए गए तो भविष्य में व्यापक जलसंकट गहराने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। भविष्य में पानी का संकट एक त्रासदी के रूप में सामने आ सकता है
प्रदेश भर में यही आलम
अधिवक्ता संघी ने तर्क दिया कि जबलपुर सहित समूचे प्रदेश में यही हाल है। बारिश के दौरान काफी जल बेकार चला जाता है। इस दिशा में अभियान चलाए गए। लेकिन सब महज रस्म अदायगी बनकर रह गए। ठोस कदम उठाने आवश्यकता है।
भूमि विकास नियम का पालन नहीं
संघी ने तर्क दिया कि भूमि विकास नियम-2012 लागू होने के आठ साल बाद भी स्थिति जस की तस है। इसके नियम 81 के तहत किसी भी निर्माण का नक्शा तभी स्वीकृत किया जाता है, जब उसमें वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गई हो।