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चार महीने से खड़ी बसों का बस ऑपरेटर्स पर 40 करोड़ टैक्स बकाया, 31 अगस्त तक चुकाने के आदेश

चार महीने से खड़ी बसों का बस ऑपरेटर्स पर 40 करोड़ टैक्स बकाया, 31 अगस्त तक चुकाने के आदेश

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Buses are not getting passengers, there is a loss of fifteen thousand daily in three days ...

बसों को नहीं मिल रहे यात्री, तीन दिन में रोजाना हो रहा पंद्रह हजार का घाटा ...

जबलपुर। शहर से बसों का संचालन करने वाले ऑपरेटर्स पर 40 करोड़ रुपए टैक्स बकाया है। ऑपरेटर्स को 31 अगस्त तक आरटीओ में टैक्स जमा करने के लिए कहा गया है। इसके बाद जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन आयुक्त ने हाल ही में सभी वाहन ऑपरेटर्स को यह आदेश जारी किए हैं। प्रदेश के बस ऑपरेटर्स ने शासन से कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन अवधि अप्रैल से जून तक का टैक्स माफ करने की मांग की थी। टैक्स माफ होने की उम्मीद में उन्होंने टैक्स जमा नहीं किया, जो अब बढकऱ अप्रेल, मई, जून, जुलाई और अगस्त माह तक का हो गया है।

परिवहन आयुक्त ने जारी किया आदेश

जानकारी के अनुसार शासन ने ऑपरेटर्स को परमिट के अनुसार यात्रियों को सवार कर बसें चलाने की अनुमति दी है। हालांकि कुछ क्षेत्रों के लिए अनुमति नहीं मिली है। इसके बावजूद ऑपरेटर्स बसों का संचालन नहीं कर रहे हैं। इससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। बसों का संचालन नहीं होने से नौकरीपेशा, मजदूर, व्यापारी और व्यवसायियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबलपुर से मंडला, डिंडोरी, दमोह, सागर, अमरकंटक आने-जाने वाले यात्रियों को मजबूरन टैक्सी का सहारा लेना पड़ रहा है।

टैक्स जमा नहीं करने पर ट्रक जब्त
जबलपुर. टैक्स जमा किए बिना लम्बे समय से चल रहे एक ट्रक को आरटीओ की टीम ने शुक्रवार को भेड़ाघाट बायपास के पास जब्त कर लिया। आरटीओ संतोष पॉल के अनुसार गंगाराम साहू के नाम पर रजिस्टर्ड ट्रक एमपी 20 एचबी 9428 को चैकिंग के दौरान पकड़ा गया। दस्तावेजों की जांच करने पर पता चला कि ट्रक पर 92 हजार 88 रुपए टैक्स बकाया है। ट्रक संचालक ने मौके पर टैक्स जमा कराने से मना कर दिया, इस पर टीम ने ट्रक जब्त कर लिया।

जिन वाहनों पर टैक्स बकाया है, उन्हें 31 अगस्त तक की छूट दी गई है। इस दौरान किसी प्रकार का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
- संतोष पॉल, आरटीओ