
Sharab Mafia In MP
जबलपुर। आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश के आदेश के अनुक्रम में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कलेक्टर जबलपुर कर्मवीर शर्मा के निर्देशन एवं सहायक आबकारी आयुक्त जबलपुर एसएन दुबे के मार्गदर्शन में तथा आबकारी नियंत्रण कक्ष प्रभारी जी. एल. मरावी के नेतृत्व में अन्य जिलों से जबलपुर में अवैध मदिरा के परिवहन की सूचना के आधार पर जबलपुर आबकारी विभाग द्वारा 03 टीमों का गठन किया गया।
एक टीम का नेतृत्व आबकारी उपनिरीक्षक रविशंकर यादव कर रहे थे, जिन्होंने लम्हेटा बायपास रोड रेलवे क्रोसिंग के पहले थाना तिलवारा पर एक सफेद रंग की कार टाटा ज़ेस्ट क्रमांक एमपी 20 टी ए 1576 का पीछा करने पर सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करके एक आरोपी भाग गया। गाड़ी की तलाशी लेने पर कार से 12 पेटी गोआ व्हिस्की के पाव बरामद किए, कुल 600 पाव, 108 बल्क लीटर विदेशी मदिरा व्हिस्की जप्त कर कब्जा आबकारी लिया। फरार आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915(संशोधन 2000) की धारा 34(1)(क), 34(2) के अंतर्गत विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । फरार आरोपी की तलाश जारी है। जब्त मदिरा की कीमत लगभग 80000 रु तथा वाहन की का अनुमानित मूल्य लगभग 300000 रु है।
अन्य टीम द्वारा जिसका नेतृत्व आबकारी उपनिरीक्षक श्वेता सिंह तिवारी कर रही थी, द्वारा गस्त के दौरान ग्राम गंगई थाना चरगवां में एक मारुति सुजुकी की एस एक्स 4 कार को पीछा करने पर वह कार नहर की पुलिया से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई । कार की तलाशी लेने पर उसमें 500 पाव, 100 बल्क लीटर देशी मदिरा मसाला बरामद की गई। तथा मौके से एक घायल व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसे चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। उक्त घटनाक्रम में आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915(संशोधन 2000) की धारा 34(1)(क), 34(2) के अंतर्गत विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जब्त मदिरा की कीमत लगभग 60000 रु है तथा का मूल्य लगभग 100000 रु है।
इसी अनुक्रम में अन्य दल जिसका नेतृत्व आबकारी नियंत्रण कक्ष प्रभारी जी. एल. मरावी कर रहे थे, के द्वारा बरगी टोल नाके पर चेकिंग पॉइंट लगाया गया था। वहां सूचनानुसार एक वाहन मिनी ट्रक आयलर क्र MH40BG4829 को रोककर तलाशी लेने पर उसमे ट्रांसपोर्ट के अन्य सामान के साथ 21 पेटी देशी मदिरा मसाला बरामद की गई। मौके से ट्रक से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तथा आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915(संशोधन 2000) की धारा 34(1)(क), 34(2) के अंतर्गत विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।जब्त मदिरा की कीमत लगभग 128000 रु तथा वाहन की का अनुमानित मूल्य लगभग 1000000 रु है।
उक्त तीनो कार्यवाहियों में जब्त मदिरा का कुल कीमत 268000रु तथा जब्त वाहनो का कुल मूल्य 1400000 रु है। उक्त कार्यवाही में आबकारी मुख्य आरक्षक रमेश कुशराम, नरेंद्र सिंह उईके, नेकलाल बागरी तथा आबकारी आरक्षक अनुराग शर्मा, राकेश जादोन, आनंद गुप्ता की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
Updated on:
07 Apr 2021 10:01 pm
Published on:
07 Apr 2021 02:51 pm
बड़ी खबरें
View Allजबलपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
