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दुकान और निजी कार्यालय रहेंगे बंद

अनलॉक-१ के तहत छूट में एक दिन का विराम, वाहनों पर पाबंदी
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जबलपुर

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Shiv Mangal Singh

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Updated: 6 Jun 2020, 11:09 PM IST

Markets will be open from 6 to 8.30 in the morning

file photo

जबलपुर. कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए रविवार को नगर निगम सीमा क्षेत्र में अति आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर शेष सभी दुकानें बंद रहेंगी। निजी कार्यालयों में रविवार को काम नहीं होगा, इसी प्रकार दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का संचालन भी प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने शनिवार को संशोधित आदेश जारी किए हैं।

जिले की नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में अतिआवश्यक वस्तुएं जैसे राशन दुकान, मिठाई, दूध, फ ल, सब्जी, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी आदि को छोड़कर बांकी सभी दुकानों और निजी कार्यालयों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि रविवार के लिए घोषित विराम से अति आवश्यक सेवा वाले वाहन जैसे नगर निगम, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य, विद्युत, दूर संचार, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि साथ ही इमरजेंसी डियूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल डियूटी के प्रयोजन से मुक्त रहेंगे।

इन कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र (आईकार्ड) रखना अनिवार्य होगा। हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति में उपयोग किए जाने वाले निजी वाहनों को एवं ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को रेल्वे स्टेशन तक और रेलवे स्टेशन से गतंव्य तक पहुंचने वाले निजी वाहन, आटो रिक्शा, टैक्सी को छूट रहेगी। यात्रियों की टिकट ही पास के रूप में मान्य रहेगी। यह आदेश 7 जून को प्रभावशील होगा और 8 जून को पूर्व की भांति गतिविधियां पुन: संचालित होगी।