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जबलपुर। स्वीमिंग पूल डूबने से हुई युवक की मौत के मामले में पूल संचालक एंव कोच के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। थाना ओमती मे 24 अप्रैल की शाम लगभग 7:30 बजे जबलपुर अस्पताल से सूचना मिली थी कि मोह. फैजान अंसारी उम्र 18 वर्ष निवासी बरियातले मोतीनाला हनुमानताल को भंवरताल स्थित स्वीमिंग पुल के पानी में डूब जाने के कारण शाम 6-35 बजे लाया गया था। जिसे डाक्टर ने परीक्षण उपरांत मृत घोषित कर दिया। पंचनामा कार्यवाही कर शव को पीएम हेतु भिजवाते हुये मर्ग कायम कर जांच में लिया गया।
about- युवक की मौत मामले में स्वीमिंग पूल संचालक एंव कोच के विरूद्ध प्रकरण दर्ज
दौेरान जांच के मृतक के परिजनों, एवं साक्षियो के कथन लिये गये तथा स्वीमिंग पूल के सम्बंध मे जानकारी नगरगिनम से प्राप्त की गयी जिस पर ज्ञात हुआ कि भंवरताल स्थित स्वीमिंगपूल के संचालन का ठेका, ठेकेदार के.के. नायडू निवासी टैगोर नगर ग्वारीघाट रोड जबलपुर को दिया गया था। ठेकेदार ने मुख्य कोच सुनील पटेल को रखा था, स्वीमिंग पूल मे निधारित फीस देकर व्यक्तियो को तैरने व नहाने की एन्ट्री दी जाती थी। पीएम रिपोर्ट मे मृतक की मृत्यु पानी में डूबने के कारण होना एवं सिर मे चोट आना लेख किया गया है।
सम्पूर्ण जांच में पूल संचालक कीर्ति कूमार नायडू एवं मुख्य कोच सुनील कुमार पटेल द्वारा स्वीमिंग पूल मे तैरने के लिये पर्याप्त जीवनरक्षा संसाधन फेैजान को उपलब्ध नहीं कराये थे। दोनेा की लापरवाही एवं उतावलेपन के कारण फैजान की मृत्यु भंवरताल स्वीमिंगपूल मे पानी मे डूबने के कारण होना पाया जाने पर दिनाॅक ११ मई को धारा 304ए भादवि का अपराध पजीबद्ध कर आरोपियो की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।
Published on:
12 May 2018 05:25 pm
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